थाने की टीम ने इस संबंध में आणंद के विशेष न्यायाधीश व अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए बुधवार को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 18 हजार रुपए का जुर्माना चुकाने भी दिया है।