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आरोपी भटनागर की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

locationअहमदाबादPublished: Jun 14, 2018 05:10:49 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

11 बैंकों से २६५४ करोड़ की धोखाधड़ी का मामला…
 

2654 Cr Bank fraud case: Guj HC issued notice to CBI

आरोपी भटनागर की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 बैंकों के साथ 2654 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी व वडोदरा की केबल निर्माता कंपनी डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्टर लिमिटेड (डीपीआईएल) के मालिक सुरेश भटनागर की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया।
न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला ने इस याचिका पर आरोपी की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। वहीं इसी मामले में एक अन्य गिरफ्तार आरोपी व कंपनी के संयुक्त निदेशक सुमित भटनागर ने जमानत याचिका वापस ले ली।
सुरेश के साथ-साथ सुमित ने उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत की गुहार लगाई है। समक्ष अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। इससे पहले एक अन्य आरोपी अमित भटनागर को 20 दिनों की अंतरिम जमानत दी जा चुकी है।
सुरेश भटनागर ने वकील विराट पोपट के मार्फत दायर याचिका में दलील दी कि याचिकाकर्ता 80 वर्ष का वृद्ध है जिसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आरोपी की अब तक तीन ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। डायलिसीस कराना पड़ सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों में जमानत दी जानी चाहिए। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सीबीआई ने आरोपियों सुरेश भटनागर व उसके दो पुत्रों-सुमित भटनागर व अमित सुरेश भटनागर को गत 17 अप्रेल को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों पर 11 बैंकों के साथ 2654 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई ने गत 5 अप्रेल को कंपनी के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, संयुक्त निदेशक व बैंकों के कथित अअिधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध विश्वासघात व ठगी का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने गत दिनों डीपीआईएल संचालकों के कार्यालय, आवास, फैक्ट्री सहित चार स्थलों पर दबिश भी दी थी। आरोप है कि कंपनी के संस्थापक, एमडी व संयुक्त निदेशक ने फर्जी दस्तावेज, कागजात और एकाउंट की जानकारी तैयार कर उसके जरिए ११ बैंकों के कंसोर्टियम से वर्ष २००८ से ऋण लिया। जून २०१6 तक की स्थिति के अनुसार यह रकम २६५४.४० करोड़ रुपए है।


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