400 करोड़ का कथित फिशरीज घोटाला : मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ जमानती वारंट
-अदालत में नहीं हो सके उपस्थित
400 करोड़ का कथित फिशरीज घोटाला : मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ जमानती वारंट
अहमदाबाद/गांधीनगर. गांधीनगर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 400 करोड़ के कथित फिशरीज घोटाले में राज्य के मत्स्योद्योग मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
शिकायतकर्ता इशाक मरडिया के वकील अनिरूद्ध सिंह राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सोलंकी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। इसके अलावा अन्य आरोपी उपस्थित थे।
सोलंकी की उपस्थिति नहीं होने पर शिकायतकर्ता की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। यह दलील दी गई कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मंत्री अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं। इसलिए मंत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए। इसके बाद अदालत ने मंत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अदालत के मुताबिक मंत्री को आगामी चार मार्च को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा।
इससे पहले गत दिसम्बर महीने में गुजरात उच्च न्यायालय ने गांधीनगर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की विशेष अदालत की ओर से सोलंकी व अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही समन रद्द करने से भी इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दो सप्ताह के भीतर विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।