निजी स्कूल फीस सुनवाई समिति को मिले नौ सौ आवेदन
अहमदाबादPublished: Feb 16, 2018 09:28:04 pm
१८-१९ तक स्लेब को लेकर सरकार को रिपोर्ट दे सकती है समिति
अहमदाबाद. गुजरात निजी स्कूल फीस नियमन कानून-२०१८ में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए घोषित की गई निजी स्कूलों की सालाना फीस के स्लेब (कट ऑफ) में बदलाव करने और बदलाव नहीं करने को लेकर नौ सौ से अधिक लोगों ने अपना पक्ष समिति के समक्ष रखा है।
गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) के अध्यक्ष ए.जे.शाह की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के फीस के कट ऑफ के संबंध में अभिभावकों का पक्ष सुनने के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है।
समिति ने सार्वजनिक विज्ञापन जारी करके १५ फरवरी तक अभिभावकों को कानून में घोषित की गई प्राथमिक कक्षाओं में सालाना १५, माध्यमिक कक्षाओं में २५ और उच्च माध्यमिक में २७ हजार रुपए की फीस के कट ऑफ को बरकरार रखने या उसमें बदलाव करने को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा था। ई-मेल के जरिए भी, पत्रों के माध्यम से भी पक्ष रखने की अपील की थी।
समिति सूत्रों के अनुसार समिति को फीस के संबंध में नौ सौ से अधिक आवेदन मिले हैं। इसमें कट ऑफ को बरकरार रखने के पक्ष में भी हैं तो कुछ ने इसमें बदलाव करने की भी मांग की है।
निजी स्कूलों के संगठन की ओर से भी समिति के समक्ष आवेदन देकर मांग की गई है कि वह बोर्ड के आधार पर निजी स्कूलों की फीस के कट ऑफ को अलग अलग निर्धारित करें। इस संबंध में समिति ने इन आवेदनों का अध्ययन करते हुए इसकी रिपोर्ट १८-१९ फरवरी तक सरकार को सौंपने की तैयारी दर्शाई है।
ज्ञात हो कि सुप्रीमकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम निर्देश में गुजरात सरकार को फीस का नया कट ऑफ तय करने को लेकर अभिभावकों का पक्ष भी सुनने का निर्देश दिया था। अभिभावकों ने जहां इस कट ऑफ में बदलाव करने की मांग की थी वहीं अभिभावकों ने सुप्रीमकोर्ट से मांग की थी कि सरकार फीस निर्धारण करने वाली समिति में उन्हें भी स्थान दे व उनकी भी बात सुनी जाए। अभिभावकों और निजी स्कूल संचालकों के एसोसिएशन व गुजरात सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने अंतरिम निर्देश दिया है।