अहमदाबाद, सूरत के खिलौना व्यापारियों के यहां बीआईएस की छापेमारी
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-मानक चिन्ह के बिना के खिलौने किए जब्त
अहमदाबाद, सूरत के खिलौना व्यापारियों के यहां बीआईएस की छापेमारी
अहमदाबाद. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अहमदाबाद, सूरत के खिलौना व्यापारियों के यहां दबिश दी है। उनके यहां से ब्यूरो के मानक चिन्ह (आईएसआई) के बिना वाले खिलौने जब्त किए गए हैं।
बीआईएस अहमदाबाद शाखा के प्रमुख एस के सिंह के अनुसार बीआईएस की टीम ने अहमदाबाद के गुरुकुल रोड पर स्थित डिंग डॉंग रमकड़ा घर और सूरत में मधुरम सर्कल पर सफायर बिजनेस हब स्थित आद्यम एंटरप्राइज नाम की दुकानों पर दबिश दी। क्रमश: 13 और 17 जनवरी को दबिश दी। दोनों जगहों से आईएसआई मार्क बिना के खिलौनें जब्त किए गए। इन पर बीआईएस का वैध लाइसेंस लिए बिना खिलौना बनाने वाले व्यापारियों के खिलौनों को बेचने का आरोप है।
सिंह के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई वस्तुओं यानि खिलौनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके चलते कोई भी व्यापारी बिना आईएसआई मार्क के खिलौने ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं। यदि इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत दो साल का कारावास अथवा दो लाख का अर्थदंड अथवा दोनों की सजा हो सकती है।
बीआईएस के आईएसआई मार्क का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को बीआईएस से इसकी पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी है। कई व्यापारी बिना मंजूरी लिए आईएसआई मार्क का उपयोग करते हैं। ऐसा करना भी अपराध है। इसके लिए व्यापारी पर कार्रवाई हो सकती है।