अहमदाबाद महानगर पालिका के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेश भट्ट ने बताया कि शहर की 200 से ज्यादा स्कूलों को उनके यहां फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं होने के चलते फाइनल क्लोजर नोटिस जारी किया है। इसमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने अपने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया है। बीते सप्ताह 37 स्कूलों को ऐसे नोटिस जारी किए थे। इन सभी स्कूलों को सात दिनों का समय दिया है। इन सात दिनों में इन्हें उनके परिसर में फायर सेफ्टी के उपकरण लगाने होंगे और उचित व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भट्ट के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना के तहत सभी स्कूलों को इससे पहले भी चार से पांच बार इस मामले को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं इन्हें विभागीय नोटिस भी दिए जा चुके हैं। बावजूद भी इन स्कूलों ने फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। ऐसे में अब फाइनल क्लोजर नोटिस दिया है। जिसके तहत सात दिनों में व्यवस्था नहीं करने पर महानगर पालिका की ओर से उनका पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है। उनका बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इतना ही नहीं स्कूलों को सील भी किया जा सकता है। मेट्रोपोलिटन कोर्ट में उनके विरुद्ध शिकायत भी की जा सकती है।
भट्ट ने बताया कि मनपा के दमकल विभाग की ओर से फायर सेफ्टी के मामले में की जा रही इस कार्यवाही के बारे में शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी को भी सूचित किया गया है। उनके साथ संकलन में रहते हुए ही कार्रवाई की जा रही है। नोटिस के बारे में उचित कदम नहीं उठाने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग की ओर से भी उनके स्तर पर कार्रवाई हो सकती है।