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फायर सेफ्टी को लेकर सख्त हुई मनपा: अहमदाबाद शहर के 200 से ज्यादा स्कूलों को क्लोजर नोटिस

locationअहमदाबादPublished: Sep 21, 2021 10:04:19 pm

Ahmedabad city news, AMC, School, fire safety, closure notice, बीते सप्ताह 37 स्कूलों को दिए गए थे फाइनल क्लोजर नोटिस, स्कूलों में कक्षा छह से लेकर 12 तक हो रही है ऑफलाइन पढ़ाई

फायर सेफ्टी को लेकर सख्त हुई मनपा: अहमदाबाद शहर के 200 से ज्यादा स्कूलों को क्लोजर नोटिस

फायर सेफ्टी को लेकर सख्त हुई मनपा: अहमदाबाद शहर के 200 से ज्यादा स्कूलों को क्लोजर नोटिस

अहमदाबाद. राज्य सहित अहमदाबाद शहर में भी कोरोना संक्रमण बीते काफी समय से काबू में है। ऐसे में राज्य सरकार की मंजूरी के बाद कक्षा छह से लेकर कक्षा 12वीं तक की स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। जिसके बाद अब अहमदाबाद महानगर पालिका प्रशासन भी स्कूलों में फायर सेफ्टी के मामले को लेकर सख्त हो गया है।
मनपा अग्निशमन विभाग (फायर ब्रिगेड) ने शहर के 200 से ज्यादा स्कूलों को मंगलवार को फाइनल क्लोजर नोटिस जारी किए हैं। बीते सप्ताह 37 से ज्यादा स्कूलों को फाइनल क्लोजर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो एक सप्ताह के दौरान शहर में 250 के करीब स्कूलों को फायर सेफ्टी न होने के मामले को लेकर क्लोजर नोटिस जारी किए हैं।
सात दिनों में लगाने होंगे उपकरण, नहीं तो कार्रवाई
अहमदाबाद महानगर पालिका के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेश भट्ट ने बताया कि शहर की 200 से ज्यादा स्कूलों को उनके यहां फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं होने के चलते फाइनल क्लोजर नोटिस जारी किया है। इसमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने अपने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया है। बीते सप्ताह 37 स्कूलों को ऐसे नोटिस जारी किए थे। इन सभी स्कूलों को सात दिनों का समय दिया है। इन सात दिनों में इन्हें उनके परिसर में फायर सेफ्टी के उपकरण लगाने होंगे और उचित व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली, पानी का कट सकता है कनेक्शन, सील भी संभव
भट्ट के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना के तहत सभी स्कूलों को इससे पहले भी चार से पांच बार इस मामले को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं इन्हें विभागीय नोटिस भी दिए जा चुके हैं। बावजूद भी इन स्कूलों ने फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। ऐसे में अब फाइनल क्लोजर नोटिस दिया है। जिसके तहत सात दिनों में व्यवस्था नहीं करने पर महानगर पालिका की ओर से उनका पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है। उनका बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इतना ही नहीं स्कूलों को सील भी किया जा सकता है। मेट्रोपोलिटन कोर्ट में उनके विरुद्ध शिकायत भी की जा सकती है।
शिक्षा विभाग को भी किया है सूचित
भट्ट ने बताया कि मनपा के दमकल विभाग की ओर से फायर सेफ्टी के मामले में की जा रही इस कार्यवाही के बारे में शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी को भी सूचित किया गया है। उनके साथ संकलन में रहते हुए ही कार्रवाई की जा रही है। नोटिस के बारे में उचित कदम नहीं उठाने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग की ओर से भी उनके स्तर पर कार्रवाई हो सकती है।
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