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मनपा चुनाव को लेकर पुलिस आयुक्त की अधिसूचना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल पर पाबंदी

locationअहमदाबादPublished: Feb 19, 2021 09:01:11 pm

Ahmedabad cp, Local body election, AMC, mobile, ban, voting center, poster banner २०० मीटर दायरे के बाहर प्रति उम्मीदवार सिर्फ एक टेबल, 2 कुर्सी की छूट, पोस्टर, बैनर पर पाबंदी, मतदाताओं को पार्टी के नाम की पर्ची भी देने पर है रोक

मनपा चुनाव को लेकर पुलिस आयुक्त की अधिसूचना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल पर पाबंदी

मनपा चुनाव को लेकर पुलिस आयुक्त की अधिसूचना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल पर पाबंदी

अहमदाबाद. अहमदाबाद महानगर पालिका में 21 फरवरी को मतदान होना है। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कोडलैस फोन, वायरलैस सेट व अनधिकृत वस्तु नहीं रख सकेगा। शहर पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जो 21 फरवरी रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के आसपास प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार से मतदाताओं को दिक्कत होती है। उसे देखते हुए मतदान केन्द्र के 200 मीटर दायरे में कोई भी प्रत्याशी अपना टेबल नहीं लगा सकेगा। 200 मीटर दायरे करे बाहर भी प्रति प्रत्याशी केवल एक टेबल और दो कुर्सी रखी जा सकेगी। धूप से बचने के लिए छाता लगाया जा सकता है। उसमें भी पार्टी-प्रत्याशी का कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगाया जा सकेगा। मतदाताओं को मदद के लिए सफेद कागज पर पार्टी के नाम के बिना चुनाव आयोग की छूट के अनुसार पर्ची दे सकेंगे। यहां भीड़ एकत्र ना हो उसका ध्यान रखना होगा। ऐसी टेबल लगाने से पहले स्थानीय अधिकारी की मंजूरी लेनी जरूरी है। मंजूरी लेकर वह अपनी टेबल पर अपने पार्टी का नाम, उनका चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए तीन फुट लंबा और साढ़े चार फुट चौड़ा एक बैनर लगा सकेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने में दिक्कत हो ऐसा कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा। अहमदाबाद मनपा के ४८ वार्ड की १९२ सीटों के लिए 21 फरवरी को मतदान होना है।
मतदान के बाद खड़े रहने पर भी है रोक
एक अन्य अधिसूचना जारी करते हुए शहर पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने मतदाताओं के मतदान करने के बाद मतदान केन्द्र पर खड़े रहने पर रोक लगाई है। मतदाताओं को मतदान करने के बाद केन्द्र को तत्काल छोड़कर जाना होगा। उससे पहले उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कतार में लगकर इंतजार करना होगा।
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