Ahmedabad News: अहमदाबाद में दीपावली की रात इतने बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
अहमदाबादPublished: Oct 23, 2019 08:18:50 pm
Ahmedabad, Fire crackers, sky lantern, pollution, Ban, sale, E-commerce,online sale, CP Ahmedabad, Police दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे, बाद में चलाने पर होगी कार्रवाई, चाइनीज पटाखों को बेचने, चलाने पर भी रोक, टुक्कल की बिक्री और चलाना भी प्रतिबंधित
Ahmedabad News: अहमदाबाद में दीपावली की रात इतने बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे, बाद में चलाए तो आ जाएगी पुलिस!
अहमदाबाद. दीपावली त्योहार पर लोग रात आठ बजे से दस बजे के दौरान ही पटाखे चला सकेंगे। उसके बाद पटाखे चलाने पर अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त ए.के.सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के मद्देनजर यह रोक लगाई गई है। जिसके तहत चाइनीज पटाखों एवं विदेशी पटाखों को बेचने एवं उन्हें चलाने पर भी रोक है। इसके अलावा टुक्कलों की बिक्री और उन्हें उड़़ाने या चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस आयुक्त ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जो चार नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
अधिसूचना के तहत सीरीज से जुड़े पटाखों यानि पटाखों की लड़ी को चलाने पर भी प्रतिबंध है। हानिकारक एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पीईएसओ की ओर से अधिकृत और जिन पटाखों पर पीईएसओ लिखा हो उसे ही चलाया जा सकेगा। 125 से १४५ डेसिबल तक की आवाज वाले पटाखों को ही चलाया जा सकेगा।
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल-कॉलेज, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर का दायरा सायलंट जोन घोषित किया गया है। जिससे इस दायरे में पटाखे चलाने पर भी रोक लगाई गई है।
लोगों को परेशानी ना हो इसलिए शहर के बाजार, सार्वजनिक रास्तों, गलियों, शेरियों, पेट्रोल पंप के पास, एलपीजी बोटलिंग प्लांट, गोदामों के पास, हवाई अड्डे के पास ही पटाखे चलाने पर रोक है।
ऑनलाइन पटाखे बेचने पर भी रोक
शहर पुलिस आयुक्त ने बीते साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन वस्तुएं बेचने वाली वेबसाइटों पर भी शहर में ऑनलाइन पटाखे बेचने पर रोक लगाई है। कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखे बेचने के शहर से ऑर्डर नहीं ले सकेगी ना ही उसे बेच सकेगी। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।