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अहमदाबाद के क्षेत्रों में आर्थिक काम-काज 1 से शुरू

locationअहमदाबादPublished: May 31, 2020 10:48:12 pm

Submitted by:

Omprakash Sharma

कन्टेमेंट क्षेत्रों को छोड़कर…यातायात के लिए बंद किए गए पांच ब्रिज भी होंगे शुरू

अहमदाबाद के अन्य क्षेत्रों में आर्थिक काम-काज  1 से  शुरू

अहमदाबाद के अन्य क्षेत्रों में आर्थिक काम-काज 1 से शुरू

अहमदाबाद. शहर में दो माह से अधिक समय से बंद व्यवसायिक इकाइयों में से ज्यादातर सोमवार से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही शहर में पिछले दिनों से बंद पड़े पांच ब्रिज भी आवागमन के लिए खोल दिए जाएंगे।
अहमदाबाद के कोविड इन्चार्ज डॉ. राजीव गुप्ता (आईएएस) की अध्यक्षता और मनपा आयुक्त मुकेश कुमार की उपस्थिति में हुई बैठक में सोमवार से शुरू हुए अनलॉक-1 को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय किया गया। जिसके अनुसार अहमदाबाद के कन्टेंमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य हिस्सों में कारोबार शुरू हो जाएगा। सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक शहर की ज्यादातर व्यवसायिक इकाइयां शुरू की जा सकेंगी। हालांकि कन्टेमेंट जोन में सुबह सात से शाम सात बजे तक जरूरी सामान, फल, सब्जी एवं अस्पताल संबंधित सुविधाएं ही खुली रह सकेंगी। एक जगह से दूसरी जगहों पर जाकर सामान बेचने वालों में से सब्जी और फलों को बेचने की ही छूट है। इस संबंध में आगामी दिनों में निर्णय किया जाएगा। कन्टेंन्मेट क्षेत्रों में रहने वाले लोग अन्य जगहों पर रोजगार के लिए नहीं जा सकेंगे। कन्टेंमेंट क्षेत्रों में से माइक्रो कन्टेमेंट क्षेत्रों की सूची भी तैयार की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में छूट दी जा सके। शहर के पश्चिम और पूर्व को जोडऩे वाले साबरमती नदी के सात पुलों में से दो ही कार्यरत थे जबकि पांच को यातायात के लिए बंद किया गया था। अब अनलॉक-1 से इन पांच ब्रिजों को भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
नॉन कन्टेमेंट क्षेत्रों में आज से मंजूरी
कपड़े की दुकानें, न्यू क्लॉथ मार्केट, मस्कती मार्केट, स्पोट्र्स क्लब, स्टेडिम (बिना दर्शकों के) रिटेल शॉप, 50 व्यक्ति की मर्यादा में शादी समारोह, चाय, काफी स्टॉल, पान की दुकान, हेयर कटिंग दुकानें, क्षमता के मुकाबले साठ फीसदी पाठकों के साथ लाइब्रेरी, सिटी बस सर्विस 50 फीसदी सवारियों के साथ, बस सर्विस निजी एवं सरकारी, ऑटो रिक्शा दो सवारियों के साथ (चालक के अलावा), कैब, टेक्सी 50 फीसदी सीटों के साथ, दो पहिया वाहन दो सवारियों के साथ, बैंक, सरकारी कार्यालय, गैरेज, वर्कशॉप, सर्विस सेंटर आदि को गाइडलाइन के आधार पर खोला जा सकेगा।
आठ जून से इन्हें दी जाएगी मंजूरी
होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल, स्ट्रीट वेंडर आदि को सशर्त आठ जून से खोला जा सकेगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क का उपयोग जरूरी होगा।
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