नॉन कन्टेमेंट क्षेत्रों में आज से मंजूरी
कपड़े की दुकानें, न्यू क्लॉथ मार्केट, मस्कती मार्केट, स्पोट्र्स क्लब, स्टेडिम (बिना दर्शकों के) रिटेल शॉप, 50 व्यक्ति की मर्यादा में शादी समारोह, चाय, काफी स्टॉल, पान की दुकान, हेयर कटिंग दुकानें, क्षमता के मुकाबले साठ फीसदी पाठकों के साथ लाइब्रेरी, सिटी बस सर्विस 50 फीसदी सवारियों के साथ, बस सर्विस निजी एवं सरकारी, ऑटो रिक्शा दो सवारियों के साथ (चालक के अलावा), कैब, टेक्सी 50 फीसदी सीटों के साथ, दो पहिया वाहन दो सवारियों के साथ, बैंक, सरकारी कार्यालय, गैरेज, वर्कशॉप, सर्विस सेंटर आदि को गाइडलाइन के आधार पर खोला जा सकेगा।
कपड़े की दुकानें, न्यू क्लॉथ मार्केट, मस्कती मार्केट, स्पोट्र्स क्लब, स्टेडिम (बिना दर्शकों के) रिटेल शॉप, 50 व्यक्ति की मर्यादा में शादी समारोह, चाय, काफी स्टॉल, पान की दुकान, हेयर कटिंग दुकानें, क्षमता के मुकाबले साठ फीसदी पाठकों के साथ लाइब्रेरी, सिटी बस सर्विस 50 फीसदी सवारियों के साथ, बस सर्विस निजी एवं सरकारी, ऑटो रिक्शा दो सवारियों के साथ (चालक के अलावा), कैब, टेक्सी 50 फीसदी सीटों के साथ, दो पहिया वाहन दो सवारियों के साथ, बैंक, सरकारी कार्यालय, गैरेज, वर्कशॉप, सर्विस सेंटर आदि को गाइडलाइन के आधार पर खोला जा सकेगा।
आठ जून से इन्हें दी जाएगी मंजूरी
होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल, स्ट्रीट वेंडर आदि को सशर्त आठ जून से खोला जा सकेगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क का उपयोग जरूरी होगा।
होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल, स्ट्रीट वेंडर आदि को सशर्त आठ जून से खोला जा सकेगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क का उपयोग जरूरी होगा।