सरकार के गजट में उम्मीदवारों के नाम प्राकाशित होने के बाद सभी कॉरपोरेटर को हर महीने 15 हजार रुपए का भत्ता मिलने लगेगा। साथ ही उनके मत क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए उन्हें हर वर्ष 15 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। मनपा के मुख्य पदाधिकारियों को इसके अलावा विशेष ग्रांट देने का प्रावधान है। मेयर को 6 लाख रुपए का ग्रांट भी मिलेगा। जबकि डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और नेता प्रतिपक्ष को 4.50 लाख रुपए का अतिरिक्त ग्रांट का प्रावधान है। उप समितियों के चेयरमैन को कोई विशेष ग्रांट नहीं मिलता है। पार्षदों को मिलने वाले हर महीने 15 हजार रुपए भत्ता में 12.500 रुपए मानदेय जबकि 1500 रुपए स्टेशनरी और 1000 रुपए टेलिफोन भत्ता मिलता है। इसके अलावा हरेक मीटिंग में उन्हें पांच सौ रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। महीने में अधिकतम पांच मीटिंग की राशि उन्हें दी जाती है। पार्षद ग्रांट का उपयोग साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, बेंच, गटर, लाइट, पानी, सफाई, सड़क, फुटपाथ आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्षद अपने क्षेत्र मेें ही राशि उपयोग कर सकते हैं, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन विशेषाधिकारी स्वरूप मिलने वाले ग्रांट को उपयोग शहर के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं।