लोकसभा चुनाव में सभी ईवीएम को वीवीपैट से जोड़े जाने की मांग को लेकर पीआईएल
अहमदाबादPublished: Feb 11, 2019 10:53:47 pm
-गुजरात हाईकोर्ट मंगलवार को सुना सकती है फैसला
लोकसभा चुनाव में सभी ईवीएम को वीवीपैट से जोड़े जाने की मांग को लेकर पीआईएल
अहमदाबाद. लोकसभा के चुनाव में सभी ईवीएम को वीवीपैट से जोड़े जाने की मांग को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में सोमवार को जनहित याचिका दायर की गई। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस. दवे व न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने के. आर. कोष्टी की ओर से दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा है।
कोष्टी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव पूरी तरह वीवीपैट से कराए जाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक पर्याप्त संख्या में वीवीपैट मशीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। साथ में यह कहा गया कि वीवीपैट मशीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए।
याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने गत 19 सितम्बर 2017 को परिपत्र से सभी राज्यों को वीवीपैट तैयार कराने का निर्देश दिया था। आम चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़े जाने के निर्देश दिए गए थे।
याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का 100 फीसदी उपयोग किए जाने का आश्वासन दिया था। लोकसभा चुनाव में करीब दस लाख मतदान केन्द्र होंगे। आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई जिसमें कहा गया कि 2000 से 2017 तक 3 लाख वीवीपैट तैयार हैं। वहीं 2000 से 2005 के बीच खरीदी गई ईवीएम को हटा दिया गया और अन्य वीवीपैट के साथ नहीं जोड़े जा सकते। इस तरह ऐसे ईवीएम की संख्या 9.3 लाख है।