सुप्रीमकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) के निर्देश एवं दिशा-निर्देशों के तहत आग लगने से रोकने के लिए इमारत एवं संबंधित क्लासेज में इलैक्ट्रिकल वायरिंग, इंस्टोलेशन सिस्टम लगाई जाए।
-फायर एक्स्टिंग्युसर, स्प्रिंक्लर, फायर रेसिस्टंट पेइन्ट लगाएं।
-आसान आवाजाही, आग लगने की स्थिति में धुआं निकल सके ऐसा वेंटिलेशन लगाएं। स्टेयरकेस, पैसेज, कॉरिडोर में वेंटिलेशन हो। इन नियमों की पालना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर अहमदाबाद मनपा की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
-प्राथमिक जांच में पाया गया है कि क्लासेज संचालकों की ओर से इन नियमों की पालना नहीं की जा रही है, जिससे नोटिस जारी किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि क्लासेज चलाई और आगजनी की या अन्य कोई घटना हुई तो उसका जिम्मेदार संचालक होगा। उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
-शहर पुलिस आयुक्त ने शहर में फायर सेफ्टी के मुद्दे को लेकर ट्यूशन क्लासेज के संचालन पर रोक लगाई है। फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी लेने के बाद, उपकरण लगाने और उसके सबूत देने पर ही फिर से शुरू करने देने पर विचार किया जाएगा।
-फायर सेफ्टी एनओसी पाने के लिए मनपा की वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट दिया है। उसे डाउनलोड करके उसमें दी जानकारी और सुविधाएं सुनिश्चित करके नजदीकी सिविक सेंटर में तीन दिनों में संपर्क कर सकते हैं।