आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या प्रकरण : भाजपा के पूर्व सांसद सहित 7 दोषी
-20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने गोली मारकर की गई थी हत्या

अहमदाबाद. आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या प्रकरण में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया। अन्य आरोपियों में दीनू सोलंकी का भतीजा शिवा सोलंकी, शैलेष पंड्या, बहादुरसिंह वाढेर, पचाण देसाई, संजय चौहाण और उदाजी ठाकोर शामिल हैं।
विशेष सीबीआई जज के एम दवे इस मामले में अब 11 जुलाई को सजा का ऐलान करेंगे। अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद सहित सातों आरोपियों को हत्या व आपराधिक षडयंत्र का दोषी माना।
20 जुलाई 2010 को आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की गुजरात हाईकोर्ट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
शुरुआत में इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने की थी। क्राइम ब्रांच ने पूर्व भाजपा सांसद को क्लीन चिट देते हुए छह अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था। जेठवा के पिता भीखा भाई जेठवा ने क्राइम ब्रांच की जांच से असंतुष्ट होकर इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। मई 2016 मेंं इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
जेठवा आरटीआई के तहत जेठवा गिर जंगल में अवैध रूप से खनन गतिविधियों को उजागर करने का काम करते थे। साथ ही उन्होंने गिर जंगल क्षेत्र से जुड़ी अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका भी दायर की थी।
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