अहमदाबाद

Amul dairy: गुजरात हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, अमूल डेयरी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे, परिणाम पर लगी रोक

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अहमदाबादOct 22, 2020 / 10:16 pm

Uday Kumar Patel

Amul dairy: गुजरात हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, अमूल डेयरी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे, परिणाम पर लगी रोक

आणंद. 4400 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर वाले अमूल डेयरी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने डेयरी के शुक्रवार को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव आयोजित करने की मंजूरी दी लेकिन परिणाम पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और यह परिणाम हाईकोर्ट के निर्देश के अधीन रहेगा।
न्यायाधीश बीरेन वैष्णव ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के मतों को भी अलग सील बंद लिफाफे में रखने को कहा है। इस मामले में राज्यसरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 24 नवम्बर रखी गई है।
अमूल के निदेशक मंडल में राज्य सरकार की ओर से तीन सरकारी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के आदेश दिए गए। इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस समर्थित तीन निदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दो निदेशकों सह दो विधायकों- राजेद्र सिंह परमार, कांति सोढ़ा परमार व संजय पटेल की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया।
इससे पहले मुख्य याचिका में गत 14 अक्टूबर को सहकारी मंडली के रजिस्ट्रार की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी।
उधर गत 20 अक्टूबर को राज्य सरकार ने अमूल डेयरी में तीन निदेशकों को नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया जिसे अब चुुनौती दी गई।

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