scriptएंजियोप्लास्टी प्रकरण: आरोपी डॉ.पाटोलिया का 7 दिन का रिमांड मंजूर | Angioplasty case: 7 day remand of accused Dr. Patoliya approved | Patrika News
अहमदाबाद

एंजियोप्लास्टी प्रकरण: आरोपी डॉ.पाटोलिया का 7 दिन का रिमांड मंजूर

अदालत ने आरोपी राजश्री कोठारी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

अहमदाबादDec 05, 2024 / 11:16 pm

nagendra singh rathore

dr sanjay
अहमदाबाद शहर के बोडकदेव इलाके में स्थित ख्याति अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के बाद दो मरीजों की मौत के मामले में गिरफ्तार अस्पताल के निदेशक व चिकित्सक डॉ.संजय पाटोलिया को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी चिकित्सक का सात दिन का रिमांड मंजूर किया है। उधर इस मामले में आरोपी अस्पताल की निदेशक राजश्री कोठारी की जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया है।
सरकारी वकील विजय बारोट ने डॉ.संजय पाटोलिया की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि आरोपी अस्पताल का चिकित्सक है। 2021 से सेवारत है। अस्पताल में 39 फीसदी की हिस्सेदारी है। निदेशकों में से एक है। आरोपी अस्पताल की चिकित्सकीय और वित्तीय जानकारी से अवगत है। आरोपी के बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त करनी बाकी है। आरोपियों के साथ कौन कौन शामिल है उसकी जांच करनी है।

राजश्री की याचिका खारिज

उधर अदालत ने इस मामले की आरोपी राजश्री कोठारी की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। राजश्री की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है। उसे केस में फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा कि राजश्री अस्पताल की निदेशक है और उसकी अस्पताल में 3.61 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

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