सरकारी वकील विजय बारोट ने डॉ.संजय पाटोलिया की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि आरोपी अस्पताल का चिकित्सक है। 2021 से सेवारत है। अस्पताल में 39 फीसदी की हिस्सेदारी है। निदेशकों में से एक है। आरोपी अस्पताल की चिकित्सकीय और वित्तीय जानकारी से अवगत है। आरोपी के बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त करनी बाकी है। आरोपियों के साथ कौन कौन शामिल है उसकी जांच करनी है।
राजश्री की याचिका खारिज
उधर अदालत ने इस मामले की आरोपी राजश्री कोठारी की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। राजश्री की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है। उसे केस में फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा कि राजश्री अस्पताल की निदेशक है और उसकी अस्पताल में 3.61 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।