आरोपी चिकित्सक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अहमदाबादPublished: Feb 09, 2018 11:31:25 pm
दो आरोपियों को मिली जमानत, दो को अग्रिम जमानत
अंडाशय दान करने वाली युवती की मौत का मामला
आरोपी चिकित्सक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अहमदाबाद. शहर सत्र अदालत ने अहमदाबाद के बापूनगर में अंडाशय दान करने वाली करने वाली युवती की मौत के मामले में आरोपी चिकित्सक डॉ निसर्ग पटेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं अदालत ने दो आरोपियों-खुशबू मकवाणा व वनिता मकवाणा- की नियमित जमानत याचिका व दो अन्य आरोपियों -कीर्ति राजपूत व निकी राजपूत -की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकारी है।
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से यह दलील दी गई कि उन्हें गलत रूप से इस मामले में फंसाया गया है। इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है।
उधर सरकारी वकील की ओर से दलील दी गई कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण युवती की मौत हुई है। इस मामले में अन्य आरोपी ने भी मदद की है। इस मामले की जांच फिलहाल जारी है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो यह मामला प्रभावित हो सकता है।
मामले के अनुसार सरोगेट मदर बनने पर अच्छे पैसे का लालच देकर महिला होमगार्ड सोनल परमार का अंडाशय निकालने के चलते पीडि़ता की दोनों किडनी के फेल होने के कारण मौत का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने चिकित्सक डॉ.पीयुष पटेल और दो महिला एजेंटों खुश्बू और वनीता को गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों पर सोनल परमार व अन्य महिलाओं को अंडाशय के लिए पैसे दिलाने का लालच देकर विश्वास जीतने के बाद उन्हें डॉ.पीयुष के पास लाकर उनकी जिंदगी खतरे में डालने का आरोप है।
बापूनगर स्थित गुजरात हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली परमार ने उसकी तबियत बिगडऩे के दौरान दी गई शिकायत में खुशबू परमार, वनीता, निकी, पिंकी नाम की महिलाओं पर उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था।
इसमें कहा था कि उसे खुश्बू और वनीता ने ही सरोगेट मदर बनने पर अच्छे पैसे का लालच देकर हॉस्पिटल ले जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद उसका अंडाशय निकालने के दौरान उसकी तबियत बिगड़ गई।