कोरोनाकाल में माता-पिता को खोने वाले प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से पोस्ट एकाउंट में डीबीटी (सीधे लाभ हस्तांतरण) से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। 18 से 23 वर्ष की आयु तक बच्चे यह राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्राप्त करने के पात्र होंगे। बच्चों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की स्पांसरशिप योजना के तहत प्रत्येक ऐसे बच्चे को प्रतिमाह 4 हजार, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4 हजार और राज्य सरकार की पालक माता-पिता योजना के तहत 3 हजार रुपए की सहायता मंजूर की गई है। इनके अलावा कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययन करने वाले ऐसे बच्चों को बैंक खाते में 20 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अधिकांश बच्चों को राज्य सरकार के विविध विभागों की प्री-मेट्रिक व पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है।