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नकली हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने पर तीन ज्वैलर्स के यहां बीआईएस की दबिश

locationअहमदाबादPublished: May 15, 2018 11:20:47 pm

३.२ किलोग्राम के नकली हॉलमार्क के सोने के आभूषण जब्त

BIS
अहमदाबाद. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की टीमों ने मंगलवार को शहर के माणेकचौक इलाके में तीन ज्वैलर्स के यहां दबिश देकर बड़े पैमाने पर नकली हॉलमार्क के आभूषण जब्त किए हैं। करीब ३.२ किलोग्राम वजन के नकली हॉलमार्क के सोने के आभूषणों को जब्त किया गया है। इन ज्वैलर्स ने आभूषणों पर टेस्टिंग सेंटर का फर्जी चिन्ह लगाया हुआ था।
बीआईएस अहमदाबाद के अध्यक्ष एवं साइंटिस्ट-ई आलोक सिंह ने बताया कि माणेकचौक में मंगलवार को एक साथ तीन ज्लैवरी शोरूमों पर दबिश दी गई। उनके पास से नकली हॉलमार्क के आभूषण बरामद किए गए हैं। इनके पास बीआईएस के हॉलमार्क किए हुए आभूषणों की बिक्री करने का बीआईएस का लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद भी यह हॉलमार्क किए हुए आभूषण बेच रहे होने की सूचना मिली थी। इस पर ब्यूरो के अधिकारियों की टीमों ने दबिश दी। इन ज्वैलर्स में एक का नाम भाग्य गोल्ड लिमिटेड है, जबकि दूसरे का आर.एस.गोल्ड और तीसरे ज्वैलर्स का नाम स्वर्णशिल्प है। तीनों के यहां से तीन किलो २०० ग्राम के सोने के नकली हॉलमार्क किए हुए आभूषण बरामद हुए हैं। इन्हें टीमों ने जब्त किया है। इन तीनों ही ज्वैलर्स के पास बीआईएस का लाइसेंस नहीं मिला है।
सिंह ने बताया कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नकली हॉलमार्किंग की ज्वैलरी को पकड़ा गया है। इन लोगों के यहां से मिली सोने की ज्वैलरी पर मंजूरी बिना बीआईएस का चिन्ह उपयोग में लिया गया था। इसके अलावा यह उसे हॉलमार्किंग के नाम परबेच रहे थे, जबकि टेस्टिंग सेंटर का चिन्ह ही नकली था। किसी में ए किसी में कुछ यानि उसे देखकर यह सुनिश्चित नहीं किया जासकता कि इस हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी की शुद्धता की जांच कहां की गई है। ३.२ किलोग्राम में से करीब २.८ किलोग्राम सोने की ज्वैलरी स्वर्ण ज्वैलर्स के पास से बरामद की गई है।
सिंह ने बताया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी ज्वैलर्स या व्यक्ति बीआईएस की मंजूरी लिए बिना हॉलमार्क किए हुए आभूषणों की बिक्री नहीं कर सकता है। यह नियमों के विरुद्ध है। हॉलमार्क किए हुए आभूषणों को बेचने के लिए बीआईएस की मंजूरी अनिवार्य है। इसके बिना आभूषण बेचने पर बीआईएस एक्ट २०१६की धारा १७ (3) के तहत दो साल की कैद और दो लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। या फिर दोनों ही हो सकते हैं। सिंह ने बताया कि इससे पहले भी ऐसी ही सूचना पर माणेकचौक में ही एक ज्वैलर्स के यहां दबिश दी गई थी।
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