शगुन ग्रुप से जुड़े आरोपियों की संपत्ति जप्त करने की गुहार
अहमदाबादPublished: Feb 17, 2018 11:38:24 pm
पैसे दुगनी करने की स्कीम में करोड़़ों की धोखाधड़ी का मामला
अहमदाबाद. ३० महीने में पैसे को दुगना करने की स्कीम के तहत लोगों को लालच देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीआईडी क्राइम ने विशेष अदालत से शगुन ग्रुप की संपत्ति जप्त करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही आरोपियों की संपत्ति जप्त कर पीडि़तों को रकम चुकाने की भी मांग की गई है।
सीआईडी क्राइम ने विशेष जीपीआईडी अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत यह याचिकाएं दायर की है। इस मामले की सुनवाई आगामी दिनों में होगी।
याचिकाओं में कहा गया है कि शगुन बिल्ड स्क्वायर लि. तथा शगुन एग्रीस्पेल लि. कंपनी के निदेशक अध्यक्ष गीता मनीषकुमार शाह, प्रबंध निदेशक मनीष सत्यनारायण शाह, शैलेष मकवाणा, योगेन्द्र रणछोड़ रामी तथा अन्य आरोपियों ने अलग-अलग स्कीम की घोषणाएं की थी। इन आरोपियों ने षडयंत्र रचकर एजेन्ट बनाते हुए 30 महीने में रकम दुगनी करने की लालच दी। साथ ही एक प्लॉट पर एक प्लॉट नि:शुल्क दिए जाने की बात कही थी।
इसके अलावा लोग ज्यादा पैसा लगाने के उद्देश्य से 35 से ज्यादा एजेन्ट नियुक्त किए और इन एजेन्टों का काफी ज्यादा कमिशन दिया जाता था। इस तरह से आरोपियों ने लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की।
आरोपियों ने लोगों से यह रकम लेकर अलग-अगल संपत्ति व वाहनों की खरीद की। इसलिए जीआईपीडी अधिनियम की धारा 3 के तहत इन आरोपियों की संपत्ति तथा वाहन जप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से उचित कार्रवाई भी की गई है और मंजूरी भी ली गई है। इसलिए अदालत को इन सभी संपत्ति को जप्त करने तथा इससे प्राप्त रकम लोगों को वापस लौटाने की मंजूरी देनी चाहिए। सीआईडी क्राइम की ओर से इस स्कीम के तहत विभिन्न लोगों से करीब 300 करोड़ की रकम की धोखाधड़ी की बात बताई जाती है। कई बैंक खाते सीज किए गए। जांच एजेंसी ने इस प्रकरण में अलग-अलग स्थलों से कई लोगों के बयान भी दर्ज किए।