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अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायक बारड की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

locationअहमदाबादPublished: Mar 19, 2019 11:09:34 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-बारड ने स्पीकर के निर्णय को दी है हाईकोर्ट में चुनौती
-खनिज चोरी में 2 वर्ष से ज्यादा की सजा पाने पर घोषित किए गए थे अयोग्य

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अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायक बारड की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से तालाला के कांग्रेस विधायक भगा बारड को निलंबित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश एस. आर. ब्रह्भट्ट व न्यायधीश वी. बी. मायाणी की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग के साथ-साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
गिर सोमनाथ जिले की तालाला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भगवान बारड ने खनिज चोरी के मामले में 2 वर्ष 9 महीने की सजा सुनाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें निलंबित किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
बारड की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार नहीं होने के बावजूद उन्हें निलंबित किया गया। साथ ही चुनाव आयोग के तालाला सीट पर उपचुनाव की घोषणा के निर्णय को भी चुनौती दी गई है।
याचिका के मुताबिक सूत्रापाडा की मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उन्हें 2 वर्ष 9 महीने की सजा दी गई। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया। हालांकि यह निर्णय स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। स्पीकर निलंबन का निर्णय नहीं ले सकते। स्पीकर ने काफी जल्दबाजी में निर्णय लिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने इससे भी ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हुए तालाला सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी।
याचिका में दावा किया गया कि आयोग ने उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आयोग ने तालाला सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। हालांकि यह मामला पूरी तरह अदालत के अधीन होने के कारण चुनाव आयोग ने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखे बगैर ही निर्णय ले लिया जो पूरी तरह अनुचित है। इसलिए उनका निलंबन रद्द करने के साथ-साथ तालाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी रद्द कर देनी चाहिए।
वहीं राज्य सरकार दलील दे चुकी हैं कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश व चुनाव आयोग के नियमों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया है।
सूत्रापाडा की मजिस्ट्रेट अदालत ने गत एक मार्च को खनिज चोरी के मामले में बारड को 2 वर्ष 9 महीने की सजा सुनाई। एक सप्ताह बाद वेरावल सत्र अदालत ने इस सजा पर रोक लगा दी। हालांकि इससे पहले स्पीकर ने बारड को निलंबित करने का निर्णय ले लिया। स्पीकर ने अपने निर्णय में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी विधायक को 2 वर्ष या इससे ज्यादा की सजा मिले तो विधायक की सदस्यता निलंबित हो जाती है। स्पीकर ने इस सीट को रिक्त माना।

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