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गुजरात में आज से विवाह में सिर्फ ५० लोग ही कर सकेंगे शिरकत

locationअहमदाबादPublished: Apr 13, 2021 10:44:45 pm

Corona, CM Vijay rupani, wedding, 50 person limit, office 50 percent staff, Ahmedabad, Gujarat अंतिम संस्कार में भी ५० से ज्यादा व्यक्ति के जाने पर रोक, सरकारी-निजी कार्यालयों में आधे स्टाफ को ही बुलाना होगा,अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त ने भी जारी की अधिसूचना

गुजरात में आज से विवाह में सिर्फ ५० लोग ही कर सकेंगे शिरकत

गुजरात में आज से विवाह में सिर्फ ५० लोग ही कर सकेंगे शिरकत

अहमदाबाद. गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुजरात सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के तहत बुधवार से राज्य में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ ५० लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दो दिन पहले इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी, जिसका अमल 14 अप्रेल से होने जा रहा है। इसके तहत विवाह समारोह में अब बंद या खुली जगहों में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। मृत्यु के मामले में भी अंतिम संस्कार या उत्तर क्रियाओं में 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
गुजरात में सार्वजनिक रूप से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों, स्वागत समारोह, जन्मदिवस उत्सव या अन्य समारोहों के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है।
राज्य सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय, बोर्ड-निगम तथा सभी निजी कार्यालयों में 50 फीसदी ही कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे। बाकी कर्मचारियों को अल्टरनेट डे पर ड्यूटी पर बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।सभी सरकारी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे।
राज्य के सभी धार्मिक स्थान 30 अप्रैल तक जनता के लिए बंद रखने की अपील की गई है, जिसका असर भी दिखने लगा है।
अप्रैल और मई महीने के दौरान आने वाले सभी धर्मों के त्यौहारों को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
रात आठ से सुबह छह तक विवाह पर रोक
सरकार ने राज्य के आठ महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर सहित कुल 20 शहरों में रात आठ से सुबह छह बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू किया है। सरकार के निर्देश के तहत अब इन सभी 20 शहरों में रात्रि कर्फ्यू की अवधि के दौरान विवाह समारोह का आयोजन नहीं सकेगा। अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त ने भी अधिसूचना में भी कफ्र्यू के दौरान विवाह समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है।

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