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गुजरात के ३६ शहरों में अब १८ मई तक रहेगा रात्रि corona curfew

locationअहमदाबादPublished: May 11, 2021 10:17:16 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

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गुजरात के ३६ शहरों में अब १८ मई तक रहेगा रात्रि corona curfew

गुजरात के ३६ शहरों में अब १८ मई तक रहेगा रात्रि corona curfew

गांधीनगर. गुजरात के आठ महानगरों समेत ३६ शहरों में एक सप्ताह और रात्रि कफ्र्यू बढ़ा दिया गया है। अब 18 मई तक रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू रहेगा। सभी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। अनाज- किराना की दुकानें, सब्जी, मिल्क पार्लर, बेकरी, मेडिकल, फलफलादि समेत खाद्य पदार्थों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा इन सभी 36 शहरों में उद्योग-धंधे, औद्योगिक इकाइयां, और निर्माण इकायों में भी कामकाज शुरू रहेगा। वहीं निजी कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी में खुले रह सकेंगे। मास्क, सोशल डिस्टेसिंग नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में ये अहम निर्णय किए हैं।
बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नियंत्रण पाने और जन सहयोग से मिली सफलता पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रुपाणी ने बैठक में स्पष्टतौर पर कहा कि राज्य की जनता, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों के सहयोग से गुजरात ने कोरोना संक्रमण के मामलों पर गिरावट लाने में सफलता हासिल की है। जहां 27 अप्रेल को 14,500 कोरोना संक्रमण के मामले थ, जो अब घटकर 11,000 हो गए। कोर कमेटी की बैठक में राज्य में 36 शहरों में रात्रि कफ्र्यू और कई बंदिशें एक सप्ताह तक और बढ़ाने को लेकर निर्णय किया गया।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों को लेकर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में ये निर्णय किए गए हैं। बैठक में राज्य सरकार ने 1८ मई तक आवश्यक सेवा प्रवृत्तियां चालू रखने के आदेश दिए हैं। वहीं कोविड सेवा में शामिल तत्काल सेवाएं, मेडिकल, पैरा मेडिकल तथा उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं , ऑक्सीजन उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था चालू रहेंगी। इसके अलावा अनाज-किराना की दुकान, सब्जी, फल-सब्जी, मेडिकल स्टोर, मिल्क पार्लर, बेकरी, खाद्य पदार्थों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं राज्य में चश्मा की दुकानों को मेडिकल सर्विसेज मानते हुए खुली रहेंगी। वहीं इन शहरों में सभी उद्योगों, उत्पादन इकाइयों, कारखानों, एवं निर्माण क्षेत्र की इकाइयां खुली रहेंगी। हालांकि इन इकाइयों को दिशा-निर्देशों (एसओपी) का सख्त से पालन करना होगा। वहीं सभी मेडिकल और पैरामेडिकल सेवाएं भी खुली रहेंगी।
ये रहेंगे बंद

इन सभी शहरों में सभी रेस्टोरेन्ट बंद रहेंगे। सिर्फ टेक-अवे सेवाएं ही चालू रहेंगी। इसके अलावा मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, गुजरी बाजार, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्वीमिंग पूल, वॉटरपार्क, बाग-बगीचे, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य एम्युजमेन्ट प्रवृत्तियां बंद रहेंगी। राज्य में सभी एपीएमसी बंद रहेंगे। सिर्फ सब्जी और फलों की बिक्री से संबंधित एपीएमसी ही खुले रहेंगे।
पचास व्यक्तियों की मौजूदगी में हो सकेगी शादी

खुले अथवा बंद स्थलों पर विवाह समारोहों में नियमानुसार ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। अंतिम क्रिया या दफन विधि में 20 व्यक्ति ही हाजिर रह सकेंगे। राज्य में धार्मिक स्थलों पर आमजन का प्रवेश बंद रहेगा। सिर्फ इन धार्मिक स्थलों पर संचालक और पुजारी पूजा विधि कर सकेंगे। राज्यभर में पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट पचास फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।
मुख्यमंत्री रुपाणी की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा, ऊर्जामंत्री सौरभ पटेल, गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, मुुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव कैलाशनाथन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजीव गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार दास पुिलस महानिदेशक आशिष भाटिया व वरिष्ठ सचिव मौजूद थे।

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