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Corona effect: राज्य सरकार ने लगाई और सख्त बंदिशें

locationअहमदाबादPublished: Jan 21, 2022 09:42:56 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

corona effect, gujrat government, corona guide line, night curfew: गुजरात के १७ और नगरों में रहेगा रात्रि कफ्र्यूहोटल-रेस्टोरेन्ट कर सकेंगे 24 घंटे होम डिलीवरी

Corona effect: राज्य सरकार ने लगाई और सख्त बंदिशें

Corona effect: राज्य सरकार ने लगाई और सख्त बंदिशें

गांधीनगर. गुजरात में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढऩे से राज्य सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। अब गुजरात के आठ महानगरों, दो शहरों और 17 नगरों में रात्रि कफ्र्यू बढ़ा दिया है। होटल-रेस्टोरेन्ट संचालक अब 24 घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कोर कमेटी की बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को समीक्षा की गई, जिसमें बंदिशें लागू की गई।
जहां अहमदाबाद शहर, वडोदरा शहर, सूरत शहर, राजकोट शहर, भावनगर शहर, जामनगर शहर, जूनागढ़ शहर, गांधीनगर शहर के अलावा आणंद शहर एवं नडियाद शहर में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाया है। इसके अलावा अब जिन 17 नगरों में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़े हैं। वहां भी रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। ये बंदिशें 22 जनवरी तक लागू थी, जिसे अब 29 जनवरी तक बढ़ाया गया है।
राज्य सरकार ने जो बंदिशें लागू की हैं उसके मुताबिक दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, लारी-गल्ला, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, साप्ताहिक गुर्जरी, बाजार हाट, हेयर कटिंग सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर समेत व्यापारिक गतिविधियों रात्रि 10 बजे तक हो सकेंगी। होटल-रेस्टोरेन्ट में 75 फीसदी की क्षमता तक रात्रि 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। होटल-रेस्टोरेन्ट में होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे की जा सकेंगी।
सार्वजनिक कार्यक्रमों में १५० व्यक्ति रह सकेंगे मौजूद

राज्य में राजनीतिक, सामाजिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम एवं धार्मिक स्थलों में अधिकतम १५० व्यक्ति, लेकिन बंद स्थलों पर पचास फीसदी की क्षमता में व्यक्ति एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोहों में अधिकतम १५० व्यक्ति, लेकिन बंद स्थलों पर 50 फीसदी क्षमता की क्षमता में एकत्रित हो सकेंगे। दफन विधि या अंत्येष्टि में अधिकतम 100 व्यक्ति मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, वॉटर पार्क तथा स्विमिंग पूल, वांचनालय (लाइब्रेरी) पचास फीसदी की क्षमता में चालू रह सकेंगे।
कोचिंग पचास फीसदी की क्षमता में

कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेज्युएट तक के कोचिंग सेन्टर, एवं सभी प्रकार की स्पद्र्धात्मक परीक्षाओं के कोचिंग सेन्टर पचास फीसदी की क्षमता में खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाएं एवं स्पद्र्धात्मक परीक्षाएं कोरोना गाइड लाइन का पालन कर एसओपी के हिसाब से की जा सकेंगी।

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