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अहमदाबाद

Corona: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को एंबुलेंस के लिए इंतजार नहीं करने दिया जाए

Corona, Gujarat high court, Ambulance, Covid patient, wait

अहमदाबादApr 16, 2021 / 12:10 am

Uday Kumar Patel

Corona: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को एंबुलेंस के लिए इंतजार नहीं करने दिया जाए

Corona: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को एंबुलेंस के लिए इंतजार नहीं करने दिया जाए

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने 108 एंबुलेंस की कतार के बारे में भी राज्य सरकार से पूछा। साथ ही यह भी कहा कि किसी कोरोना मरीज को एंबुलेंस के लिए इंतजार नहीं करने दिया जाना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि निम्म आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग वाले ऐसे परिवार जहां एक ही कमरे हैं और चार सदस्यों में माता-पिता या कोई अन्य पॉजिटिव हैं तो ऐसे लोगों के क्वारेन्टाइन किए जााने की क्या व्यवस्था है। क्या ऐसे परिवार के संक्रमित लोगों के आईसोलेशन के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है।
ऑक्सीजन की सुविधा जल्द उपलब्ध कराएं

हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भी सवाल किए। हाईकोर्ट नेपूछा कि क्या राज्यसरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितने मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और कितनों को नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि वे ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था जल्द उपलब्ध कराने को कहा। किसी भी मरीज को ऑक्सीजन के लिए इंतजार नहीं करने दिया जाना चाहिए।
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