Corona: गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा, पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति बनाएं, सभी अस्पतालों का दौरा करें
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अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये अधिकारी संयुक्त सचिव-अतिरिक्त सचिव से पद के नीचे नहीं होने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ व न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने कहा कि इस समिति के सदरस्यों को तुरंत राज्य के सभी सिविल व सरकारी अस्पतालों का दौरा करना होगा। इन अस्पतालों की वर्तमान परिस्थिति, उपकरणों के बारे में जांच करनी होगी। समिति के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों में उपचार व इस संबंध में अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करना होगा।
राज्य में कोरोना की स्थिति अत्यंत भयावह बताते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि इस संबंध में एक निश्चित उद्देश्य के साथ यह काम करना होगा। इन अस्पतालों में हर प्रकार की कमी की जांच भी समिति को करनी रहेगी जिससे सभी समस्या का निवारण हो सके। समिति के सदस्यों को रिपोर्ट तैयार कर 4 सितम्बर से पहले हाईकोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।
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