Corona: गुजरात में तीन-चार दिन के लॉकडाउन या कफ्र्यू जैसे गंभीर कदम उठाएं, कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच हाईकोर्ट की सलाह
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अहमदाबाद. राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने ङ्क्षचता जताते हुए राज्य सरकार से कोरोना से रोकने के उपाय को लेकर लॉकडाउन जैसे कुछ जल्द और तुरंत गंभीर कदम उठाने की सलाह दी है।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश भार्गव कारिया की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी को यह सुझाव दिया कि कोरोना की घातक महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को शनिवार-रविवार या सप्ताह में तीन से चार दिनों का लॉकडाउन अथवा कफ्र्यू लगाने पर विचार करना चाहिए। फिलहाल तीन-चार दिनों के लॉकडाउन या कफ्यू से स्थिति संभाली जा सकती है। गत वर्ष कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सप्ताहांत में कफ्र्यू लगाया था। इसी तरह फिर सक्रिय बनकर कोरोना की खतरनाक चेन को तोडऩा होगा।
तो मचा सकता है हाहाकार
खंडपीठ ने महाधिवक्ता से कहा कि वे निर्णय करने वाले लोगों (मतलब राज्य सरकार) को यह संदेश जरूर प्रेषित करें कि कोरोना अत्यंत गंभीर व जानलेवा बना है। कोरोना महामारी अब विस्फोटक महामारी प्रतीत हो रही है। मरीजों की मौत की संख्या भी फिर से बढ़ी है। यदि फिलहाल इसे काबू में नहीं लिया गया तो यह हाहाकार मचा सकता है। ऐसे में गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है नहीं तो स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है।
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