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Corona: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, रेमडेसिविर के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए

locationअहमदाबादPublished: Apr 16, 2021 12:10:04 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

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Corona:   गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, रेमडेसिविर के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए

Corona: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, रेमडेसिविर के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर राज्य सरकार से सवाल उठाए। कहा कि इस इंजेक्शन के बारे में राज्य के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि यह इंजेक्शन क्या है, इसे कब लिया जाना चाहिए, इसे कौन ले सकता है। इसके क्या साइड इफैक्ट हैं। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), आईसीएमआर की गाइडलाइन है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई निर्देशिका नहीं जारी की गई है। क्या यह कोई अमृत है कि कोई इसे पिएगा और ठीक हो तो बच जाएगा? क्यों इसे इतनी ज्यादा महत्ता दी जा रही है। इसलिए राज्य सरकार को इस संबंध में आम जनता को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। यह जानकारी राज्य सरकार मीडिया व अन्य कई माध्यम से दे सकती है।
खंडपीठ ने पूछा कि राज्य सरकार के पास क्या कोई ऐसी सुविधा है जिससे राज्य सरकार हर दिन यह बता सके कि कितनी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है और कितने मरीजों को इसकी जरूरत है? क्या यह पता लगाया जा सकता है कि किन मरीजों को इसकी जरूरत नहीं है।
हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि इस इंजेक्शन को लेकर बेकार में हाय तौबा मचाई जा रही है। इसे चिकित्सक प्रिसक्राइब कर रहे हैं जबकि यह लाइव सेविंग ड्रग नहीं है और यह ड्रग की परिभाषा में भी नहीं आता है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इंजेक्शन की सुविधा के बारे में व्यवस्था एक सप्ताह में कर दी जाएगी, इस पर खंडपीठ ने कि इसे जल्द किया जाना चाहिए।

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