scriptराहुल गांधी-सूरजेवाला के खिलाफ नोटिस पर फैसला 8 को संभव | Court to decide on Rahul Gandhi-Surjewala notice on April 8 | Patrika News

राहुल गांधी-सूरजेवाला के खिलाफ नोटिस पर फैसला 8 को संभव

locationअहमदाबादPublished: Apr 05, 2019 11:25:05 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-एडीसी बैंक की ओर से दायर आपराधिक मानहानि में गवाही पूरी
-नोटबंदी को लेकर दिया था बयान

Rahul Gandhi, Randip Surjewala, Court

राहुल गांधी-सूरजेवाला के खिलाफ नोटिस पर फैसला 8 को संभव

अहमदाबाद. स्थानीय अदालत सोमवार को अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में नोटिस जारी करने पर संभवत: अपना फैसला सुनाएगी।
एडीसी बैंक और इसके अध्यक्ष अजय पटेल ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान शिकायतकर्ताओं की ओर से गवाही पूरी हुई। शिकायतकर्ताओं की गवाही पूरी होने के बाद अब स्थानीय अदालत संभवत: सोमवार को इस बात पर फैसला करेगा कि इसमें प्रतिवादियों को नोटिस दी जानी चाहिए या नहीं।
इस दौरान बैंक की ओर से वकील एस वी राजू ने दलील दी कि गांधी की ट्वीट और सूरजेवाला की प्रेस ब्रीफिंग किस तरह से मानहानिपरक हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आता है जिसके तहत आपराधिक मानहानि में सजा का प्रावधान है।
एडीसी बैंक और इसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दायर की गई शिकायत में यह कहा गया है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे व मानहानिकारक आरोप लगाए। गत वर्ष अगस्त महीने में स्थानीय अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। इसके तहत इस मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही चलाने के लिए समुचित आधार के बारे में जांच को कहा था।
उल्लेखनीय है कि गांधी व सुरजेवाला ने कथित रूप से आरोप लगाए थे कि आठ नवम्बर 2016 को 500 और 1000 रुपए को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के भीतर एडीसी बैंक ने 745.59 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा किए।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो