कोरोना वायरस से निपटने और नियंत्रण पाने के लिए संक्रमण रोग अधिनियम 1897 के तहत 13 मार्च, 2020 को अधिसूचना जारी की गई और गुजरात संक्रमण नियमन (एपेडेमिक रेग्युलेशन) -2020 लागू किया गया है। मौजूदा समय में कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोविड अस्पतालों में लगातार कोरोना मरीजों के संपर्क में रहकर ड्यूटी करनेवाले अस्पताल कर्मचारियों पर भी कोविड-19 संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर दिन-रात जुटे रहने वाले इन सभी कर्मचारियों के लिए सरकारी अस्पतालों में कई सुरक्षित रखे जाएंगे। जिन सरकारी अस्पतालों में 100 बेड हैं वहां पांच बेड और 100 से ज्यादा बेड हैं उन अस्पतालों में 10 बेड चिकित्सकों और हेल्थ वर्क के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।