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गुजरात के आठ महानगरों समेत २७ नगरों में रहेगा रात्रि कफ्र्यू

locationअहमदाबादPublished: Jan 28, 2022 08:33:54 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

होटल-रेस्टोरेन्ट कर सकेंगे 24 घंटे होम डिलीवरी

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गुजरात के आठ महानगरों समेत २७ नगरों में रहेगा रात्रि कफ्र्यू,गुजरात के आठ महानगरों समेत २७ नगरों में रहेगा रात्रि कफ्र्यू

गांधीनगर. गुजरात के आठ महानगरों समेत 27 नगरों में रात्रि कफ्र्यू चार फरवरी तक बढ़ा दिया है। होटल-रेस्टोरेन्ट संचालक २४घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कोर कमेटी की बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को समीक्षा की गई।
मौजूदा समय में अहमदाबाद शहर, वडोदरा शहर, सूरत शहर, राजकोट शहर, भावनगर शहर, जामनगर शहर, जूनागढ़ शहर, गांधीनगर शहर में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के ज्यादा पोजिटिव रेशिया वाले 19 नगरों आणंद, नडियाद, सुरेन्द्रनगर, ध्रांगध्रा, मोरबी, वांकानेर, धोराजी, गोंडल, जेतपुर, कालावाड, गोधरा विजलपोर (नवसारी), नवसारी, बिलिमोरा, व्यारा, वापी, वलसाड, भरूच एवं अंकलेश्वर में भी 29 फरवरी से हररोज रात्रि 10 से छह बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। रात्रि कफ्र्यू की जो समायविध 29 जनवरी सुबह 6 बजे पूर्ण होनेवाली है उसे 4 फरवरी तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने मंत्रियों एवं वरिष्ठ सचिवों के साथ कोर कमेटी की बैठक में कोरोना की स्थिति को समीक्षा की गई, जिसमें कई अहम निर्णय किए गए।
राज्य सरकार ने जो बंदिशें लागू की हैं उसके मुताबिक दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, लारी-गल्ला, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, साप्ताहिक गुर्जरी, बाजार हाट, हेयर कटिंग सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर समेत व्यापारिक गतिविधियों रात्रि 10 बजे तक हो सकेंगी। होटल-रेस्टोरेन्ट में 75 फीसदी की क्षमता तक रात्रि 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। होटल-रेस्टोरेन्ट में होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे की जा सकेंगी।
सार्वजनिक कार्यक्रमों में १५० व्यक्ति रह सकेंगे मौजूद

राज्य में राजनीतिक, सामाजिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम एवं धार्मिक स्थलों में अधिकतम १५० व्यक्ति, लेकिन बंद स्थलों पर पचास फीसदी की क्षमता में व्यक्ति एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोहों में अधिकतम १५० व्यक्ति, लेकिन बंद स्थलों पर 50 फीसदी क्षमता की क्षमता में एकत्रित हो सकेंगे। दफन विधि या अंत्येष्टि में अधिकतम 100 व्यक्ति मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, वॉटर पार्क तथा स्विमिंग पूल, वांचनालय (लाइब्रेरी) पचास फीसदी की क्षमता में चालू रह सकेंगे।
कोचिंग पचास फीसदी की क्षमता में

कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेज्युएट तक के कोचिंग सेन्टर, एवं सभी प्रकार की स्पद्र्धात्मक परीक्षाओं के कोचिंग सेन्टर पचास फीसदी की क्षमता में खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाएं एवं स्पद्र्धात्मक परीक्षाएं कोरोना गाइड लाइन का पालन कर एसओपी के हिसाब से की जा सकेंगी।
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