चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से जल्दी-जल्दी मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद मोहन डेलकर, पूर्व सांसद नटू पटेल भी अपने-अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। नगर परिषद में प्रवासी मतदाताओं का बाहुल्य है। इन मतदाताओं को लुभाने के लिए नगर परिषद में जेडीयु ने तीन व भाजपा ने एक बाहरी राज्यों के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। जेडीयु की तरफ से 11 नंबर वार्ड में कारोबारी विक्रमादित्य यादव चुनाव मैदान में प्रवासी मतदाताओं को मोडऩे में लगे हैं। उनका मुकाबला एसएमसी के निर्वतमान प्रमुख राकेशसिंह चौहान से हैं। एसएमसी के निर्वतमान उपप्रमुख अजय देसाई भी 6 नंबर वार्ड से पुन: भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा में प्रवासी उम्मीदवारों में राजस्थान मूल की एक मात्र डॉ. प्रमिला उपाध्याय वार्ड नंबर दो से चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला जनता दल यु की प्रत्याशी शीतल पटेल से हैं। गत चुनावों में भाजपा ने नगर परिषद की 15 में से 12 सीटें जीती थी। जिला पंचायत की सभी सीटों पर भाजपा व जनता दल यु के बीच टक्कर है। भाजपा के शहर प्रमुख आशीष ठक्कर रखोली सीट से चुनाव मैदान हैं, उनकी लड़ाई जेडीयु के दीपक प्रधान से हैं। दीपक प्रधान जिला पंचायत प्रमुख के दावेदार माने जाते हैं, वही आशीष अपनी शक्ति से प्रचार में जमकर डटे हुए हैं। बहरहाल, मतदाता मौन हैं, वे अपना फैसला 8 नवम्बर को ईवीएम में देंगे।
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मतदान के लिए मान्य फोटोयुक्त आईडी जरूरी
सिलवासा. स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए प्रमाणित कोई भी फोटोयुक्त पहचान कार्ड मान्य हैं। जिले के 99.9 प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान कार्ड दिए गए हैं, इसके बावजूद केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गया अन्य फोटोयुक्त पहचान कार्ड भी मतदान के लिए स्वीकार्य होगा। मिली जानकारी के अनुसार मतदान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय, राज्य, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा दिए गए फोटोयुक्त आईडी, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआई के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जोबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र और आधारकार्ड मान्य हैं। पहचान कार्ड नहीं होने पर मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।
सिलवासा. स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए प्रमाणित कोई भी फोटोयुक्त पहचान कार्ड मान्य हैं। जिले के 99.9 प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान कार्ड दिए गए हैं, इसके बावजूद केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गया अन्य फोटोयुक्त पहचान कार्ड भी मतदान के लिए स्वीकार्य होगा। मिली जानकारी के अनुसार मतदान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय, राज्य, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा दिए गए फोटोयुक्त आईडी, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआई के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जोबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र और आधारकार्ड मान्य हैं। पहचान कार्ड नहीं होने पर मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।