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ऐसे कारोबारियों पर लगेगा एक लाख जुर्माना

locationअहमदाबादPublished: Sep 24, 2020 09:36:26 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

factory owners, penalty, bill, Gujarat vidhan sabha, labour minister: सदन में गुजरात बाल और किशोर श्रम (प्रतिबंध व नियमन) संशोधन विधायक पारित

ऐसे कारोबारियों पर लगेगा एक लाख जुर्माना

ऐसे कारोबारियों पर लगेगा एक लाख जुर्माना

गांधीनगर. श्रम एवं रोजगार (labour minister) मंत्री दिलीप ठाकोर की ओर से पेश बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधित विधेयक गुजरात विधानसभा (Gujarat vidhan sabha) में पारित हो गया। गुजरात को बाल श्रमिक मुक्त बनोन के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बच्चों को किसी व्यवसाय (business men) और किशोरों को जोखमी व्यवसायों में रखने वालों से एक लाख रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान हैं। हालांकि पहले पचास हजार रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान था। राज्य सरकार का दावा है कि जुर्माना (penalty) की राशि बढ़ाने से फैक्ट्री मालिक बच्चों को काम रखने से बचेंगे।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ठाकोर ने कहा कि गुजरात औद्योगिक और बड़े पैमाने पर रोजगार देना वाला राज्य है। ऐसे में मालिक बच्चों को किसी भी व्यवसाय या किशोरों को जोखिमकारक व्यवसाय में नहीं रखें यह जरूरी है। केन्द्र सरकार की ओर से बाल और किशोर श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 और वर्ष 2016 के संशोधन में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी प्रकार के कारोबार में रखने पर प्रतिबंध है। वहीं 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जोखिमकारक व्यवसायों में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ठाकोर ने यह विधेयक पेश करते कहा कि राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी लाने और बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 को और सख्त तरीके से लागू करने, गुजरात को बाल श्रमिक मुक्त बनाने के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। जहां पहले बच्चों और किशोरों को काम पर रखने वालों से पचास हजार रुपए जुर्माना वसूला जाता था अब एक लाख रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर अब महानगरपालिका आयुक्त अथवा श्रम निदेशक अथवा क्षेत्र नगरपालिका के क्षेत्रीय आयुक्त को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में संशोधन से गुजरात बालश्रमिक मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होने से यह कानून प्रभावी बनेगा।
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