ग्राम सभा की मंजूरी के बिना निर्माण पर राज्य सरकार को नोटिस : पेसा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय में नर्मदा जिले की सागबारा तहसील के देवमोगरा गांव में पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार)-अधिनियम (पेसा) व नियमों के प्रावधानों का अमलीकरण नहीं किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है।
गुजरात आदिवासी हित रक्षक समिति की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है कि गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड की ओर से ग्राम सभा की मंजूरी के बिना गांव में जमीन की खुदाई हो रही है और यहां पर नई इमारत का निर्माण हो रहा है। यह पेसा अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील जगतसिंह वसावा की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से उनकी आजीविका बचाने को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
गुजरात आदिवासी हित रक्षक समिति की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है कि गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड की ओर से ग्राम सभा की मंजूरी के बिना गांव में जमीन की खुदाई हो रही है और यहां पर नई इमारत का निर्माण हो रहा है। यह पेसा अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील जगतसिंह वसावा की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से उनकी आजीविका बचाने को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।