scriptसिर्फ प्राथमिकी के आधार पर नियत वेतनकर्मी को नहीं किया जा सकता बर्खास्त | Fix pay employee can't dismissed only on FIR, rules Guj HC | Patrika News

सिर्फ प्राथमिकी के आधार पर नियत वेतनकर्मी को नहीं किया जा सकता बर्खास्त

locationअहमदाबादPublished: May 19, 2019 12:05:34 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-कर्मी को फिर से नौकरी पर लेने के निर्देश

Gujarat high court

सिर्फ प्राथमिकी के आधार पर नियत वेतनकर्मी को नहीं किया जा सकता बर्खास्त


अहमदाबाद. राज्य सरकार के परिवहन विभाग की ओर से रिश्वत के आरोपी नियत (फिक्स) वेतन कर्मचारी को बर्खास्त करने के निर्णय को रद्द करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि सिर्फ प्राथमिकी को आधार बनाकर नियत वेतन कर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में पूरी जांच के बिना उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अमल होने की राज्य सरकार की दलील उचित नहीं मानी जा सकती। सिर्फ नोटिस जारी करना ही उचित नहीं है। याचिकाकर्ता कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई जांच नहीं की गई और न ही आरोप तय किए गए।
न्यायालय ने इस प्रकार के मामले में यह फैसला दिया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर कर्मचारी के खिलाफ उचित आरोप तय किए जाने के बाद पूरी जांच करनी चाहिए।

ट्रेंडिंग वीडियो