scriptजीएफएसयू को फीस तय करने का कोई अधिकार नहीं | GFSU has no right for deciding own fees: Guj HC | Patrika News

जीएफएसयू को फीस तय करने का कोई अधिकार नहीं

locationअहमदाबादPublished: May 13, 2019 04:07:35 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-चार सप्ताह में फीस का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष पेश करने को कहा
-उच्च न्यायालय ने फीस को लेकर परिपत्र किया रद्द

GFSU, Gujarat high court

जीएफएसयू को फीस तय करने का कोई अधिकार नहीं

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय के सरकारी अनुदान मिलने पर संबंधित विवि की फीस को तय करने का अधिकार सरकार का है। ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय मनमाफिक रूप से फीस तय नहीं कर सकते।
न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि गुजरात फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी (जीएफएसयू) खुद एम. टेक (साइबर सिक्योरिटी) पाठ्यक्रम का फीस तय नहीं कर सकती है। खंडपीठ ने इसके लिए जीएफएसयू को फीस नियमन समिति (एफआरसी) तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) से अलग रखे जाने के परिपत्र को रद्द कर दिया।
न्यायालय ने साथ ही जीएफएसयू को आदेश दिया है कि विवि सरकार के समक्ष फीस निर्धारण के लिए इस फैसले के चार सप्ताह में जाए और सरकार इसके आठ सप्ताह के भीतर विवि की फीस तय करे।
जीएफएसयू के तत्कालीन छात्र संदीप मुज्यासरा की ओर से दायर याचिका में विवि के फीस को चुनौती दी गई थी। विवि 100 फीसदी अनुदानित संस्था है

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