scriptस्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी | GPS and CCTV to be installed in school bus | Patrika News

स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी

locationअहमदाबादPublished: Aug 28, 2019 10:25:00 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

परिवहन विभाग बना सख्त

स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी

स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी

अहमदाबाद. स्कूल वाहनों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है। जहां आरटीओ-अहमदाबाद ने अलग-अलग इलाकों में स्कूल वैन और बसों की फिटनेस जांच की। इसके अलावा आरटीओ- अहमदाबाद ने विशेष कैम्प भी लगाए ताकि जिन ऑटो चालकों के पास लाइसेंस नहीं हो वे लाइसेंस बनवा लें। साथ ही निजी वाहन को कमर्शियल वाहनों में परिवर्तित करा लें।
परिवहन विभाग ने विद्यार्थियों को लाने-जानेवाले स्कूल बस, ऑटो एवं वैन चालकों के लिए सुरक्षा के पैमाने बनाए हैं। जहां स्कूल बस में जीपीएस और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। यह नहीं सीसीटीवी और जीपीएस हमेशा चालू स्थिति में होने चाहिए। बसों में प्राथमिक उपचार की पेटी, पीने के पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य किया गया है।
परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। बस की आगे व पीछे स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में होना चाहिए। चालक का नाम, मोबाइल नंबर, पता और लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए। स्कूल बस के अंदर व बाहर देखा जा सकेगा ऐसा लिखा होना चाहिए। बसों की खिड़की पर तिरछी पट्टी या जाली होनी चाहिए। आपातकालीन दरवाजा एवं दरवाजे पर बेहतरीन लोक होना चाहिए। बस में पर्दे या काच पर फिल्म लगी होनी चाहिए। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा हो और गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। बच्चे स्कूल बैग को अच्छी तरह रख सकें ऐसी जगह होनी चाहिए। स्कूल बस में अलार्म और तेज आवाज वाला ध्वनि संकेत होनी चाहिए ताकि आपदा के समय चेतावनी दी जा सके।
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