Ahmedabad news: स्कूल बसों में हो जीपीएस व सीसीटीवी
अहमदाबादPublished: Jul 11, 2019 10:40:19 pm
स्कूल वाहन चालकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाने होंगे कदम
Ahmedabad news: स्कूल बसों में हो जीपीएस व सीसीटीवी
अहमदाबाद. स्कूल बस, ऑटो एवं वैन से जाने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन विभाग ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके लिए राज्य के परिवहन आयुक्त ने मार्गदर्शिका भी जारी की है, जिसमें स्कूल बसों में जीपीएस और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। बसों में प्राथमिक उपचार की पेटी, पीने के पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य किया गया है।
परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। बस की आगे व पीछे स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में होना चाहिए। साथ ही चालक का नाम, मोबाइल नंबर, पता और लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए। स्कूल बस के अंदर व बाहर देखा जा सकेगा ऐसा लिखा होना चाहिए। बसों की खिड़की पर तिरछी पट्टी या जाली होनी चाहिए। आपातकालीन दरवाजा एवं दरवाजे पर बेहतरीन लोक होना चाहिए। बस में पर्दे या काच पर फिल्म लगी होनी चाहिए। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा हो और गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। बच्चे स्कूल बैग को अच्छी तरह रख सकें ऐसी जगह होनी चाहिए। स्कूल बस में अलार्म और तेज आवाज वाला ध्वनि संकेत होनी चाहिए ताकि आपदा के समय चेतावनी दी जा सके।
स्कूल विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की ओर सूचित और अनुमति वाली बसें ही बच्चों को लाने-ले जाने के लिए उपयोग में ली जा सकेंगी। बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने में ज्यादातर ऑटोरिक्शा या वैन जैसी वाहनों को ज्यादा उपयोग होता है। ऐेसे वाहनों में प्राथमिक उपचार पेटी, पीने के पानी और अग्निशामक साधन रखना अनिवार्य है। बगैर अनुमति के सीएनजी और पीएनजी गैस के स्कूलवर्धी वाले वाहन चलाना भी गंभीर अपराध है।