scriptस्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी | GPS CCTV to be installed in school buses | Patrika News

स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी

locationअहमदाबादPublished: Aug 26, 2019 09:44:34 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

परिवहन विभाग बना सख्त

स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी

स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी जरूरी

अहमदाबाद. स्कूल वाहनों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है। जहां आरटीओ-अहमदाबाद ने अलग-अलग इलाकों में स्कूल वैन और बसों की फिटनेस जांच की। इसके अलावा आरटीओ- अहमदाबाद ने विशेष कैम्प भी लगाए ताकि जिन ऑटो चालकों के पास लाइसेंस नहीं हो वे लाइसेंस बनवा लें। साथ ही निजी वाहन को कमर्शियल वाहनों में परिवर्तित करा लें।
परिवहन विभाग ने विद्यार्थियों को लाने-जानेवाले स्कूल बस, ऑटो एवं वैन चालकों के लिए सुरक्षा के पैमाने बनाए हैं। जहां स्कूल बस में जीपीएस और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। यह नहीं सीसीटीवी और जीपीएस हमेशा चालू स्थिति में होने चाहिए। बसों में प्राथमिक उपचार की पेटी, पीने के पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य किया गया है।
परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। बस की आगे व पीछे स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में होना चाहिए। चालक का नाम, मोबाइल नंबर, पता और लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए। स्कूल बस के अंदर व बाहर देखा जा सकेगा ऐसा लिखा होना चाहिए। बसों की खिड़की पर तिरछी पट्टी या जाली होनी चाहिए। आपातकालीन दरवाजा एवं दरवाजे पर बेहतरीन लोक होना चाहिए। बस में पर्दे या काच पर फिल्म लगी होनी चाहिए। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा हो और गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। बच्चे स्कूल बैग को अच्छी तरह रख सकें ऐसी जगह होनी चाहिए। स्कूल बस में अलार्म और तेज आवाज वाला ध्वनि संकेत होनी चाहिए ताकि आपदा के समय चेतावनी दी जा सके।
स्कूल विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की ओर सूचित और अनुमति वाली बसें ही बच्चों को लाने-ले जाने के लिए उपयोग में ली जा सकेंगी। बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने में ज्यादातर ऑटोरिक्शा या वैन जैसी वाहनों को ज्यादा उपयोग होता है। ऐेसे वाहनों में प्राथमिक उपचार पेटी, पीने के पानी और अग्निशामक साधन रखना अनिवार्य है। बगैर अनुमति के सीएनजी और पीएनजी गैस के स्कूलवर्धी वाले वाहन चलाना भी गंभीर अपराध है। वहीं हर वर्ष वाहन चालक की शारीरिक और नेत्रों की जांच करानी होगी। अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को नहीं स्कूल वाहन चालक नहीं रखा जा सकेगा। स्कूल बस व यात्रियों का बीमा, परमिट, पीयूसी, फिटनेस होना चाहिए।
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