वर्ष 2016 में केन्द्र सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में राव को लेकर कैट के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके तहत राव के खिलाफ कैट के विभागीय जांच के आदेश को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। कैट ने राव की ओर से दायर याचिका पर फैसला देते हुए केन्द्र सरकार की ओर से राव के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश रद्द कर दिया था। कैट ने राव के खिलाफ कार्रवाई विलंब से आरंभ किए जाने के आधार पर सरकार की याचिका खारिज की थी।