scriptबेघरों को रैन बसेरे मुहैया कराने के निर्देश | Guj HC to state: Shelter home don't remain without facilities | Patrika News

बेघरों को रैन बसेरे मुहैया कराने के निर्देश

locationअहमदाबादPublished: May 12, 2019 12:48:42 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-हाईकोर्ट ने कहा, पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं

Gujarat, Shelter homes

बेघरों को रैन बसेरे मुहैया कराने के निर्देश

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद महानगरपालिका सहित राज्य की सभी 8 महानगरपालिकाओं से शहरी बेघरों को रैन बसेरे मुहैया कराने का निर्देश दिया है। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस. दवे और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश में सभी मनपाओं से इन रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को रखी गई है।
राज्य के गरीबों को रैन बसेरे की सुविधा देने में राज्य सरकार और महानगरपालिकाओं के लगातार विफल रहने के मामले में दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ ने ये निर्देश दिए।
सामाजिक कार्यकर्ता विश्वास भांबुरकर ने वकील के आर कोष्टी के मार्फत दायर याचिका में कहा गया है कि सर्दी के दौरान रैन बसेरे के अभाव में गरीबों को रास्ते पर सोने को मजबूर होना पड़ता है। सरकार व स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता व उदासीनता के चलते इन गरीबों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है।
खंडपीठ ने गत सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि बेघर लोगों को तपती गर्मी में रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी रैनबसेरों की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, इन बेघर लोगों को प्रत्येक मौसम में इसकी आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी पूछा था कि इन रैन बसेरों में बिजली की क्या व्यवस्था है। प्राथमिक सुविधाओं की क्या हालत है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो