स्वाइन फ्लू पहली बार नहीं, गत वर्ष भी था और आने वाले वर्ष भी होगा, लेकिन इसे रोकने को क्या उठाए कदम?
अहमदाबादPublished: Feb 13, 2019 05:13:09 pm
-राज्य में कहर बरपा रहे स्वाइन फ्लू पर हाईकोर्ट का गंभीर रूख
स्वाइन फ्लू पहली बार नहीं, गत वर्ष भी था और आने वाले वर्ष भी होगा, लेकिन इसे रोकने को क्या उठाए कदम?
अहमदाबाद. राज्य भर में कहर बरपा रहे स्वाइन फ्लू पर गुजरात उच्च न्यायालय ने लगातार दूसरे दिन गंभीर रूख अपनाया। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस दवे और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने राज्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू पहली बार नहीं हुआ, गत वर्ष भी था, इससे पहले भी था और आने वाले वर्ष में भी होगा। आज स्वाइन फ्लू है, कल जीका वाइरस और परसों डेंगू -कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन बीमारियों को रोकने के लिए क्या किया जाएगा?
इस टिप्पणी के साथ खंडपीठ ने राज्य सरकार से सभी जिले की सिविल अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए लेबोरेटरी सहित सभी सुविधाओं के मुद्दे पर स्पष्टता करने को कहा। इसके साथ ही अहमदाबाद महानगरपालिका संचालित अस्पतालों में मरीजों के सैम्पल, इनमें से कितने पॉजिटिव, कितने समय में उपचार दिया गया और वर्तमान स्थिति क्या है?
खंडपीठ ने इन सभी मुद्दों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।