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Gujarat assembly bypoll: मतदान दिवस पर देना होगा श्रमिकों को वेतन

locationअहमदाबादPublished: Oct 28, 2020 08:55:53 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

Gujarat assembly bypoll, voting, labour, salary, election commission: गुजरात विधानसभा उपचुनाव में

Gujarat assembly bypoll: मतदान दिवस पर देना होगा श्रमिकों को वेतन

Gujarat assembly bypoll: मतदान दिवस पर देना होगा श्रमिकों को वेतन

गांधीनगर. गुजरात में आठ विधानसभा सीटों पर (Gujarat assembly bypoll) 3 नवम्बर को उपचुनाव होंगे। चुनाव में श्रमयोगी और कर्मचारी (empolyee) अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए सवेतन अवकाश देना होगा। राज्य के श्रम निदेशक ने जारी बयान में यह जानकारी दी।
अगले माह तीन नवम्बर-मंगलवार को गुजरात की विधानसभा (assembly) के अबडासा, लिंबडी, मोरबी, धारी, गढडा, करजण, डांग और कपराडा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके चलते इन विधानसभा क्षेत्रों के गुजरात शॉप्स एंड एस्टीब्लीशमेन्ट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेन्ट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट-2019 के तहत पंजीकृत संस्थाओं के श्रमयोगी और कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए विशेष अवकाश देना होगा। कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं करनी है। यदि कोई भी मालिक प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने भी दिया आदेश
उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (chief elction officer) डॉ. एस. मुरलीकृष्ण ने भी जारी आदेश में कहा है कि वर्ष 1951 से जनप्रतिनिधि अधिनियम में वर्ष 1996 के जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम दाखिल किया गया है, जिसमे धारा 135 (बी के अनुसार मताधिकार वाले व्यक्ति कोई भी धंधा, रोजगार (employment), औद्योगिक इकाइयों (industrial units) और अन्य किसी भी संस्था में नौकरी करते हों उन्हें मतदान के दिन सवेतन अवकाश देने का प्रावधान है। उन्होंने धंधा-रोजगार और औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को सूचित किया है कि वे अपने कर्मचारियों को 3 नवम्बर, मंगलवार को मतदान दिवस (voting day) पर सवेतन अवकाश दें।
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