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अहमदाबाद

Gujarat: डॉक्टर ने पथरी की जगह निकाली किडनी, अस्पताल को भरना होगा 11.23 लाख रुपए जुर्माना

Gujarat, Doctor, Kidney, balasinor, consumer court, hospital

अहमदाबादOct 19, 2021 / 10:30 pm

Uday Kumar Patel

Gujarat: डॉक्टर ने पथरी की जगह निकाली किडनी, अस्पताल को भरना होगा 11.23 लाख रुपए जुर्माना

Gujarat: डॉक्टर ने पथरी की जगह निकाली किडनी, अस्पताल को भरना होगा 11.23 लाख रुपए जुर्माना

अहमदाबाद. गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर में चिकित्सा में लापरवाही से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां केएमजी जनरल अस्पताल में पथरी का इलाज कराने आए मरीज की किडनी निकाल दी गई। इतना ही नहीं, इसके चार महीनों बाद ही मरीज की मौत हो गई। इस मामले में गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल पर 11.23 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
आयोग के मुताबिक अस्पताल को यह जुर्माना वर्ष 2012 से अब तक का 7.5 फीसदी ब्याज के साथ चुकाना होगा।
खेड़ा जिले के वंघरोली गांव के रहने वाले देवेंद्र भाई रावल ने केएमजी जनरल अस्पताल के डॉक्टर शिवु पटेल से संपर्क किया था। रावल ने बताया था कि उन्हें कमर में तेज दर्द और पेशाब करने में परेशानी हो रही है। मई 2011 में पता चला था कि उनकी बाईं किडनी में 14 एमएम की पथरी है। रावल को बेहतर इलाज के लिए अच्छी जगह जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसी अस्पताल में सर्जरी कराना ठीक समझा। 3 सितंबर 2011 को उनका ऑपरेशन किया गया। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि पथरी के बजाए उनकी किडनी को ही निकालना होगा। यह सुनकर परिवार को थोड़ा आश्चर्य लगा था। हालांकि, डॉक्टर का कहना था कि यह मरीज के हित में किया गया था। जब रावल को पेशाब में ज्यादा ही परेशानी होने लगी, तो उन्हें नडियाद के किडनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में तबीयत और बिगडऩे पर उन्हें अहमदाबाद के किडनी अस्पताल में ले जाया गया। 8 जनवरी 2012 को उनकी मौत हो गई थी।
इस मामले को लेकर रावल के परिजन नडियाद में उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के पास पहुंचे। आयोग ने वर्ष 2012 में अस्पताल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 11.23 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए। इसके बाद गुजरात राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने यह आदेश दिया।

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