Gujarat: पुत्री की हत्या के मामले में पिता को उम्र कैद
राजकोट. तीन वर्ष पूर्व भावनगर जिले की घोघा तहसील के मामसा गांव में पुत्री की हत्या के मामले में पिता को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मामसा गांव निवासी जगदीश चूडास्मा (३८) ने अपनी पुत्री शिवानी (17) के पास मोबाइल फोन मिलने पर उसे लकड़ी के साथ-साथ लात-घूंसे मारकर कमरे में बंद कर दिया था। इससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए भावनगर ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आरोपी की पत्नी भानूबेन ने घोघा थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
इसके बाद यह मामला सत्र अदालत में चला। सरकारी वकील भरत वोरा की ओर से दलीलें और सबूत पेश किए गए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेड वी त्रिवेदी ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा व दस हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।