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मादक पदार्थों पर लगाम लगाने गुजरात सरकार लागू करेगी नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी

locationअहमदाबादPublished: Oct 13, 2021 11:06:18 pm

Submitted by:

MOHIT SHARMA

मुखबिर, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी को किया जाएगा प्रोत्साहित

मादक पदार्थों पर लगाम लगाने गुजरात सरकार लागू करेगी नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी

मादक पदार्थों पर लगाम लगाने गुजरात सरकार लागू करेगी नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी

गांधीनगर. गुजरात सरकार मादक पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी करेगी। इसके जरिए मादक पदार्थों की सूचना देने वाले मुखबिरों, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुजरात में मादक और नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य के युवाओं को मादक पदार्थों के चंगुल से मुक्त कराने और मादक पदार्थों की हेराफेरी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए यह नीति लाई गई है। संघवी ने कहा कि मुखबिरों, राज्य के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए विशेष इनाम की योजना विचाराधीन थी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के परिपत्रों के मद्देनजर मादक पदार्थों के मामलों में मुखबिर और राज्य सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने रिवॉर्ड पॉलिसी तैयार की है।
इस नीति के बारे में उन्होंने कहा कि इसका इनाम के तौर पर भुगतान किया जाएगा। अधिकृत स्थानीय प्रशासन यह इनाम स्वीकृत करेगा। एनडीपीएस अधिनियम-1985 के प्रावधानों के तहत जब्त पदार्थों की कीमत पर 20 फीसदी तक इनाम दिया जाएगा। वहीं सरकारी अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक रिवॉर्ड का भुगतान किया जाएगा। एक ही मामले में इनाम के संबंध में निजी कर्मचारियों-अधिकारियों को कुल 2 लाख से ज्यादा का इनाम मंजूर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने आमजन को सूचित किया है कि किसी भी इलाके में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही हो तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय या उनके (गृह राज्य मंत्री) के कार्यालय में सूचना दी जा सकती है।
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