इस नीति के बारे में उन्होंने कहा कि इसका इनाम के तौर पर भुगतान किया जाएगा। अधिकृत स्थानीय प्रशासन यह इनाम स्वीकृत करेगा। एनडीपीएस अधिनियम-1985 के प्रावधानों के तहत जब्त पदार्थों की कीमत पर 20 फीसदी तक इनाम दिया जाएगा। वहीं सरकारी अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक रिवॉर्ड का भुगतान किया जाएगा। एक ही मामले में इनाम के संबंध में निजी कर्मचारियों-अधिकारियों को कुल 2 लाख से ज्यादा का इनाम मंजूर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने आमजन को सूचित किया है कि किसी भी इलाके में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही हो तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय या उनके (गृह राज्य मंत्री) के कार्यालय में सूचना दी जा सकती है।