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Gujarat government: सिर्फ पचास फीसदी ही ऑक्सीजन उद्योगों को दे सकेंगे

locationअहमदाबादPublished: Sep 11, 2020 09:20:42 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

Gujarat government, Oxygen, industries, medical oxygen, covid-19: कोविड-19 की स्थिति में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी है मांग, आदेश का उल्लंघन करने वाले को होगा छह माह की सजा

Gujarat government: सिर्फ पचास फीसदी ही ऑक्सीजन उद्योगों को दे सकेंगे

Gujarat government: सिर्फ पचास फीसदी ही ऑक्सीजन उद्योगों को दे सकेंगे

गांधीनगर. कोविड-19 (Covid-19) महामारी में कोरोना मरीजों (corona patients) के उपचार में मेडिकल ऑक्सीजन (medical oxygen) काफी अहम है। यही नहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढी है। ऐसी स्थिति में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए राज्य में विशेष अधिसूचना जारी की है।
खाद्य एवं औषध नियमन विभाग के आयुक्त डॉ. एच.जी. कोशिया ने कहा कि इस अधिसूचना के मुताबिक ऑक्सीजन उत्पादक सिर्फ 50 फीसदी ही ऑक्सीजन औद्योगिक उपयोग के लिए दे सकेंगे। इसके अलावा अपरिहार्य कारणों में यदि मेडिकल ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता होगी तो भी मेडिकल ऑक्सीजन को प्राथमिकता देनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को छहमाह की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
कोशिया ने कहा कि मौजूदा समय में गुजरात में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 250 टन है। वहीं मेडिकल ऑक्सीजन के लायंसस धारक 52 हैं। वहीं राज्य में औद्योगिक ऑक्सीजन के पचास उत्पादक हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है।
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