खाद्य एवं औषध नियमन विभाग के आयुक्त डॉ. एच.जी. कोशिया ने कहा कि इस अधिसूचना के मुताबिक ऑक्सीजन उत्पादक सिर्फ 50 फीसदी ही ऑक्सीजन औद्योगिक उपयोग के लिए दे सकेंगे। इसके अलावा अपरिहार्य कारणों में यदि मेडिकल ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता होगी तो भी मेडिकल ऑक्सीजन को प्राथमिकता देनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को छहमाह की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
कोशिया ने कहा कि मौजूदा समय में गुजरात में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 250 टन है। वहीं मेडिकल ऑक्सीजन के लायंसस धारक 52 हैं। वहीं राज्य में औद्योगिक ऑक्सीजन के पचास उत्पादक हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है।