अब जिंदा पशुओं का गुजरात के बंदरगाहों से नहीं होगा निर्यात
अहमदाबादPublished: Dec 14, 2018 08:12:41 pm
सीएम ने लगाई रोक, वाणिज्यमंत्री, कस्टम को लिखा पत्र,गुजरात पुलिस को भी निर्देश, चेकपोस्ट बनाया
अब जिंदा पशुओं का गुजरात के बंदरगाहों से नहीं होगा निर्यात
अहमदाबाद. गुजरात के टूना एवं कंडला बंदरगाह से अब जिंदा पशुओं का बाहरी देशों में निर्यात नहीं हो सकेगा। गुजरात सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। केन्द्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभु, कस्टम डिपार्टमेंट और गुजरात पुलिस को भी पत्र लिखकर गुजरात सरकार की ओर से इस बाबत अवगत कराया गया है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इस अहम निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से राज्य के कच्छ जिले में स्थित टूना बंदरगाह और कंडला बंदरगाह से जीवित पशुओं के निर्यात को प्रतिबंधित किया जा रहा है। भारत सरकार और एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है। जब तक गुजरात में इन सूचनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उचित नीति-नियम और मार्गदर्शिका तैयार नहीं हो जाती है तब तक यह रोक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत गुजरात के बंदरगाहों से जिंदा पशुओं का बाहरी देशों में निर्यात नहीं किया जा सकेगा।
रूपाणी ने बताया कि इस निर्णय के बारे में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि नए निर्णय के चलते मार्गदर्शिका के तहत गुजरात सरकार की ओर से जारी की गई लोकल सर्टिफिकेशन की मंजूरी भी अर्थहीन हो गई है। वह अब मंजूर नहीं होगी। पत्र में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से विनती की है कि जब तक गुजरात में क्वोरेन्टाइन स्टेशन और सर्टिफिकेशन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक पशुओं का निर्यात गुजरात के टूना और कंडला बंदरगाह से बंद किया जाए। इसके लिए जारी होने वाली परमिट भी बंदरगाह से जारी नहीं किए जाएं।
टूना एवं कंडला पोर्ट के कस्टम सुप्रीटेन्डेन्ट को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि जब तक भारत सरकार की ओर से इस बाबत योग्य दिशा निर्देश जारी न हों तब तक पोर्ट से जिंदा पशुओं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
इसके अलावा गुजरात में ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स-१९७८ एवं द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट-१९६० के प्रावधानों का कड़ाई से अमल हो और पशुओं के परिवहन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर के नीति-नियमों की पालना का मैकेनिज्म उपलब्ध हो इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जिसमें गुजरात पुलिस को भी कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा टूना पोर्ट से गैरकानूनी रूप से जीवित पशुओं का निर्यात ना हो सके इसके लिए गृह विभाग को निर्देश देकर बंदरगाह के पास तत्काल प्रभाव से एक चेक पोस्ट लगाया गया है। इसमें चौबीस घंटे निगरानी रखी जाएगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेषकर कच्छ जिले में स्थापित जिला प्राणी क्रूरता निवारण समिति (एसपीसीए) को किसी भी प्रकार के प्राणी क्रूरता के मामले में प्रिवेन्शन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए सूचना दी गई है। देश में पश्चिमी समुद्री किनारे पर मुंबई के बाद टूना ही इकलौता ऐसा बंदरगाह है जहां से जिंदा पशुओ के निर्यात की मंजूरी थी। जैन समाज एवं जीवदया प्रेमियों की ओर से इस बाबत कई बार सरकार से मांग की जा चुकी है।