सत्र अदालत ने सात मामलों को वापस लेने की मंजूरी दी वहीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन मामले वापस लेने की मंजूरी दी। इसके साथ ही अहमदाबाद सत्र अदालत में राजद्रोह के अलावा हार्दिक पटेल के खिलाफ अब कोई केस निलंबित नहीं है।
विशेष सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट ने बताया कि अहमदाबाद के रामोल थाने में हार्दिक व अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर मेट्रोपोलिटन कोर्ट के 15 अप्रेल को फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
उधर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार को पाटीदार आंदोलन के दौरान सारे केस वापस लेने चाहिए जिससे पाटीदार युवकों को राहत मिले। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। पाटीदार आंदोलन आरक्षण समिति ने कह चुकी है कि राज्य सरकार पाटीदारों के खिलाफ 23 मार्च तक केस वापस ले। ऐसा नहीं करने पर पास फिर से आंदोलन करेगी।
उधर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार को पाटीदार आंदोलन के दौरान सारे केस वापस लेने चाहिए जिससे पाटीदार युवकों को राहत मिले। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। पाटीदार आंदोलन आरक्षण समिति ने कह चुकी है कि राज्य सरकार पाटीदारों के खिलाफ 23 मार्च तक केस वापस ले। ऐसा नहीं करने पर पास फिर से आंदोलन करेगी।
पटेल ने कहा कि गुजरात में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते गुजरात ही नहीं देशभर को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिला है। गुजरात में 1000 करोड़ के फंड वाले गैर आरक्षित वर्ग आयोग का गठन हुआ। आयु में 5 फीसदी की छूट मिली है। यह लाभ सभी आर्थिक रूप से कमजोर समाज के लोगों को मिला है। जो दर्शाता है कि उनका आंदोलन सही था। उससे सभी को लाभ हुआ।