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Gujarat: गुजरात शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती

locationअहमदाबादPublished: Aug 23, 2021 10:22:41 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

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Gujarat: गुजरात शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती

Gujarat: गुजरात शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती

अहमदाबाद. गुजरात शराबंबंदी कानून की संवैधानिकता को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले खंडपीठ ने गत २३ जुलाई को इन याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने संबंधी प्राथमिक प्रश्न पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
याचिकाओं ने गुजरात शराबबंदी कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना और निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से गुजरात शराबबंदी कानून, १९४९ की धारा १२, १३, २४-१बी और ६५ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। धारा १२ और १३ के तहत शराब के उत्पादन, खरीद, आयात, परिवहन, निर्यात, बिक्री, कब्जे, उपयोग व खपत पर पूर्णत: प्रतिबंध का प्रावधान है।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस अधिनियम को चुनौती देने के लिए दो नए आधार सुप्रीम कोर्ट की ओर से २०१७ के बाद कई मामलों में निर्धारित किए गए हैं। इनमें पहला आधार प्रकट मनमानापन है और दूसरा आधार निजता का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार और किसी के घर की चार दीवारों के भीतर शराब का सेवन करने का अधिकार पर आधारित है। एक व्यक्ति को क्या खाने, क्या नहीं खाने, क्या खाना है, क्या पीना है, इसकी आजादी होनी चाहिए।
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