Gujarat: हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने की मिली मंजूरी
अहमदाबादPublished: Nov 06, 2020 09:29:18 pm
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अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने के लिए मंजूरी प्रदान की। न्यायाधीश आर एम सरीन ने हार्दिक की जमानत की शर्त को स्थगित करते हुए 11 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक राज्य से बाहर जाने की इजाजत दी।
पाटीदार नेता ने बिहार चुनाव सहित अन्य कार्यों को लेकर जमानत शर्तों में बदलाव के साथ गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कार्यक्रम का विवरण पेश किया गया। उधर राज्य सरकार ने हार्दिक की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की। जमानत की एक शर्त में यह भी था कि हार्दिक अदालत की मंजूरी के बगैर गुजरात से बाहर नहीं जा सकते। उधर इस शर्त को खत्म करने की दूसरी याचिका पर
गत महीने युवा नेता ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत शर्तों की बदलाव को लेकर याचिका दायर की थी। वकील आनंद याज्ञिक की ओर से मार्फत दायर याचिका में यह कहा गया था कि कांग्रेस के नेता होने के कारण उन्हें राजनीतिक बैठक के चलते गुजरात से बाहर दिल्ली व अन्य स्थलों पर जाने की जरूरत होती है। राजद्रोह प्रकरण में ट्रायल जल्द आरंभ होने की संभावना नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले में वकील से सलाह की भी जरूरत है। साथ ही समाज से जुड़े कार्यक्रमों में उपस्थित होना है। इसलिए उन्हें गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी दी जाए।
इससे पहले सत्र अदालत ने हार्दिक की यह याचिका खारिज कर दी थी। वर्ष 2015 के राजद्रोह के मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं रहने पर इस वर्ष जनवरी में हार्दिक को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी गई थी।